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सहूलियत: अब NPS निवेश का उसी दिन निपटान, नई व्यवस्था से ग्राहकों को होगा फायदा

पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 जुलाई से लागू कर दी व्यवस्था

Last Updated- July 11, 2024 | 10:36 PM IST
अब NPS निवेश का उसी दिन निपटान, नई व्यवस्था से ग्राहकों को होगा फायदा, Same-day settlement for NPS subscribers from July 1: Check details

नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को अपनाने वाले लोगों के फायदे के लिए कदम उठाते हुए पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने उसी दिन निपटान करने की व्यवस्था का ऐलान किया है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है।

क्या हुआ बदलाव?

नई नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी निपटान दिवस पर ट्रस्टी बैंक द्वारा सुबह 11 बजे तक लिया गया अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा। इससे ग्राहक को नेट असेट वैल्यू (एनएवी) यानी कुल परिसंपत्ति मूल्य का लाभ मिल जाएगा।

हालांकि ट्रस्टी बैंक को यदि सुबह 11 बजे के बाद रकम मिलती है तो उसे अगले दिन निवेश करने का प्रावधान (टी+1) है। इससे पहले ट्रस्टी बैंक द्वारा लिया गया अंशदान अगले निपटान दिवस पर निवेश किया जाता था (टी+1)। इस ताजा बदलाव का ग्राहकों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें अपने निवेश की जानकारी जल्दी मिल जाएगी और संभावित रिटर्न भी अधिक मिलेगा।

कहां लागू होगा नया नियम?

डी-रेमिट अंशदान, जिसके बारे में पहले व्यवस्था थी कि यदि वह सुबह 9.30 बजे तक प्राप्त हो जाता तो उसी दिन निवेश कर दिया जाता था। नई व्यवस्था में भी इसे निवेश तो उसी दिन कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी प्राप्ति का समय बढ़ाकर सुबह 11 बजे कर दिया गया है।

यही नहीं, सरकारी नोडल अधिकारी, प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी), ई-एनपीएस, डी-रेमिट, यूपीआई और अन्य माध्यमों से ट्रस्टी बैंक द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के अंशदान पर नया नियम लागू होगा।

पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा है कि यदि सरकारी नोडल अधिकारी, प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी), ई-एनपीएस के लिए एनपीएस ट्रस्ट यदि अपने ग्राहकों को समय पर योजना का लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें संशोधित नियम के अनुसार काम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पीएफआरडीए का उद्देश्य अपने ग्राहकों को फंड एवं संभावित रिटर्न के बारे में समय पर उचित जानकारी मुहैया कराना है, ताकि वे समय पर अपनी सेवानिवृत्ति योजना और वित्तीय सुरक्षा के बारे में फैसले ले सकें। पिछले छह महीने में नियामक संस्था ने व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत अब रकम निकालने और एनपीएस लेनदेन की स्टेटमेंट लेने की व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी गई है।

क्या है एनपीएस?

कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नैशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक अनूठी पहल है। यह योजना सरकारी, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी खुली है।

First Published - July 11, 2024 | 10:20 PM IST

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