facebookmetapixel
₹474 करोड़ के आर्डर से 20% उछला SmallCap Stock, ₹30 से भी कम है शेयर का भावGold, Silver Price Today: चांदी की कीमतों में तेजी, सोना तेज शुरुआत के बाद लुढ़काडॉलर बॉन्ड की मांग धड़ाम! भारतीय कंपनियों का भरोसा अब सिर्फ रुपये परवैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत: IMF के हेराल्ड फिंगरपुतिन की भारत यात्रा से पहले बड़ा ऐलान! रूस ने परमाणु MoU को दी हरी झंडीकॉप 30 के सभी लक्ष्य पूरे, उद्योग को आरईपीएम योजना अपनाने की सलाहक्यों टिकीं दुनिया की नजरें? भारत-रूस की बैठक में हो सकते हैं हाई-प्रोफाइल सौदेएफडीआई बढ़ाने के लिए भारत को सुधार तेज करने होंगे: मुख्य आर्थिक सलाहकारक्या भारत में बनने जा रहे हैं रूसी डिजाइन वाले छोटे परमाणु रिएक्टर? बड़ी तैयारी शुरू!भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, निर्यात में फिर दिखी वृद्धि: पीयूष गोयल

किर्लोस्कर विवाद पर सेबी का बयान: लिस्टेड कंपनियों के खुलासे बाध्यकारी नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) में मामला गुण-दोष के आधार पर तय किया जाएगा।

Last Updated- September 23, 2025 | 10:17 PM IST
SEBI

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दी जानकारी में कहा है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए खुलासे उन्हें बाध्य नहीं करते हैं या देनदारियां नहीं बनाते हैं। यह जवाब किर्लोस्कर समूह की कंपनियों से संबंधित याचिकाओं के मामले में दिया गया है।

नियामक ने कहा, ‘सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी समझौते की जानकारी देने का मतलब यह नहीं होगा कि कंपनी उस समझौते को अपने लिए बाध्यकारी मानती है या इससे कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण पर कोई असर पड़ता है, या कोई प्रतिबंध लगता है।’

किर्लोस्कर समूह की पांच कंपनियों – केओईएल, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी, जीजी दांडेकर प्रॉपर्टीज और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज ने सेबी के खुलासा से संबं​धित नियमों को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

मामला दिसंबर 2024 में बाजार नियामक के उस निर्देश से जुड़ा है जिसमें किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को सितंबर 2009 में किए गए फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट (डीएफएस) को लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (एलओडीआर) नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को बताने का निर्देश दिया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कंपनियों को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) में मामला गुण-दोष के आधार पर तय किया जाएगा।

First Published - September 23, 2025 | 10:13 PM IST

संबंधित पोस्ट