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अवधूत साठे की याचिका पर SAT 9 जनवरी को करेगा सुनवाई, बैंक खातों पर आंशिक रोक हटाई गई

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4 दिसंबर के एक अंतरिम आदेश में सेबी ने आरोप लगाया था कि एएसटीए ‘एजुकेशन’ और ‘ट्रेनिंग’ की आड़ में बिना पंजीकरण के निवेश सलाह और शोध विश्लेषण सेवाएं दे रही थी

Last Updated- December 19, 2025 | 9:54 PM IST
SEBI ASTA Ban

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) आगामी 9 जनवरी  को अवधूत साठे ट्रेडिंग अकैडमी (एएसटीए) की अपील पर सुनवाई करेगा। अकैडमी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 546 करोड़ रुपये जब्त करने और उसे प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था।

4 दिसंबर के एक अंतरिम आदेश में सेबी ने आरोप लगाया था कि एएसटीए ‘एजुकेशन’ और ‘ट्रेनिंग’ की आड़ में बिना पंजीकरण के निवेश सलाह और शोध विश्लेषण सेवाएं दे रही थी।

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सैट ने कहा कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर इस मामले की सुनवाई होगी और तब तक यथास्थिति रहेगी। उसने अकैडमी के बैंक खातों से आंशिक रूप से रोक हटाने की भी अनुमति दी है, जिससे मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए 2.25 करोड़ रुपये तक निकालने की इजाजत मिल गई।

जस्टिस पी एस दिनेश कुमार ने आदेश में कहा, ‘बीच में छुट्टियों को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को इस महीने के लिए 2.25 करोड़ रुपये निकालने की अनुमति दी जाए।’ अकैडमी ने सेबी के निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की थी और हर महीने 5.25 करोड़ रुपये तक खातों में से निकालने देने का अनुरोध किया था। सेबी ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बताए गए खर्चों का एक बड़ा हिस्सा (विज्ञापन के लिए लगभग 2 करोड़ और सेमिनार के लिए 1 करोड़ रुपये) तुरंत या जरूरी नहीं था। सैट ने सेबी को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है।

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First Published - December 19, 2025 | 9:54 PM IST

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