केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025’ गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया। इससे एक दिन पहले ही यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका था। यह विधेयक देश में बढ़ते पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स (Online Money Games) पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विपक्ष के सांसद जॉन ब्रिटास समेत अन्य सदस्यों ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वोटिंग में प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सदन में नारेबाजी करता रहा।
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विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के दो-तिहाई (2/3) हिस्से को प्रोत्साहन देना है और केवल एक-तिहाई (1/3) यानी पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करना है। ‘ऑनलाइन मनी गेम्स’ को विधेयक में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “ऐसा ऑनलाइन खेल, जो कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो, जिसमें उपयोगकर्ता पैसे देकर, धन जमा करके या किसी दांव के साथ खेलने के लिए प्रवेश करता है, और बदले में उसे पैसे या अन्य लाभ की आशा होती है।” इसमें ई-स्पोर्ट्स शामिल नहीं होंगे।
विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि:
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विधेयक केवल भारत में संचालित सेवाओं पर ही नहीं, बल्कि विदेशों से संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होगा। विधेयक ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल गतिविधि मानता है और इसमें उन खेलों को शामिल किया जाएगा जो:
सरकार का कहना है कि यह विधेयक नवाचार (Innovation) और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करेगा। नशे की लत, धोखाधड़ी, और वंचित वर्गों के शोषण को रोकेगा।
‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025’ के पारित होने के बाद भारत में पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रभावी रोक लगेगी। यह विधेयक जहां एक ओर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के वैध और सुरक्षित स्वरूप को बढ़ावा देने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित, लाभ की लालच में चलने वाले जुआ आधारित गेम्स पर सख्त कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करता है।
In Parliament: ध्वनिमत से लोकसभा में पारित हुआ ‘ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025’