तिरुपति में प्रसाद के लड्डूओं में जानवर की चर्बी पाए जाने से उठे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में ढाबों, रेस्टोरेंट और खान-पान के सभी प्रतिष्ठानों की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन जगहों पर काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन के निर्देश दिए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में थूक लगाकर रोटी बनाने और गाजियाबाद में जूस में मूत्र मिलाने जैसी घटनाओं पर गंभीर मुख्यमंत्री ने कहा कि खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स, यह सब स्वीकार नहीं किया सकता है।
मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए।
अपने निर्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। साथ ही खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किये जाने चहिये।
उन्होंने कहा कि ढाबे/होटलों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सभी खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क व ग्लव्स का उपयोग जरूर करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।