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EC Appointment: सुखबीर सिंह संधु और ज्ञानेश कुमार होंगे देश के नए चुनाव आयुक्त

प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक अहम बैठक में दोनों अधिकारियों का नाम तय हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रकिया में हिस्सा लिया।

Last Updated- March 14, 2024 | 2:28 PM IST
Election Commission to announce assembly elections for Delhi today
Representative Image

लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाहों सुखबीर सिंह संधु और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। समिति के सदस्य व लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा किया।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दो नामों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार (14 मार्च) को बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चौधरी भी समिति की बैठक में मौजूद थे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रकिया में हिस्सा लिया।

चौधरी ने कहा, ‘‘चयन समिति ने छह नाम प्रस्तुत किए थे। इनमें उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदीवर पांडे, सुखबीर सिंह संधु और गंगाधर राहत के नाम शामिल थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु का चयन निर्वाचन आयुक्त के रूप में किया गया है।’’

चौधरी ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति का हिस्सा होना चाहिए था।

यह भी पढ़ें: BJP’s 2nd list: भाजपा ने अपने 67 मौजूदा सांसदों को नहीं दिया टिकट, दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरे बाहर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  नियुक्ति पर लगाएंगी मुहर

चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। एक बार नियुक्तियां अधिसूचित हो जाने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। कानून तीन-सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति भी देता है जिसे खोज समिति ने ‘शॉर्टलिस्ट’ नहीं किया है।

अनूप चंद्र पांडे की 14 फरवरी को सेवानिवृत्ति और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से रिक्तियां पैदा हुईं। गोयल का इस्तीफा नौ मार्च को अधिसूचित किया गया था। रिक्तियों के कारण निर्वाचन आयोग में अभी केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर नया कानून हाल में लागू होने से पहले निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और परंपरा के अनुसार, सबसे वरिष्ठ को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था।

-भाषा इनपुट के साथ

First Published - March 14, 2024 | 2:11 PM IST

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