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Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड मामले में SBI के आवेदन को चुनौती देगा ADR, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी चुनाव आयोग से साझा करने के लिए एसबीआई ने 30 2024 तक का समय बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

Last Updated- March 07, 2024 | 10:53 PM IST
SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा चुनाव आयोग को सौंप दी सभी जानकारी, Electoral Bonds: SBI filed an affidavit in the Supreme Court, said that it has submitted all the information to the Election Commission

राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को चुनौती देते हुए एक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर की है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के ​खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर वह 11 मार्च को सुनवाई करेगा।

चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी चुनाव आयोग से साझा करने के लिए एसबीआई ने 30 2024 तक का समय बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इससे पहले अदालत ने इस काम के लिए 6 मार्च तक का समय ही दिया था।

बीते 15 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई को फौरन चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोकने का आदेश दिया था। इसी के साथ अदालत ने कहा था कि ये बॉन्ड किसने खरीदे, इनकी कीमत क्या है और ये किसे दिए गए, इस संबंध में पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग से 6 मार्च तक साझा की जाए।

First Published - March 7, 2024 | 10:53 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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