बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को ऋण प्रतिभूतियों के इश्यू में न्यूनतम फेस वैल्यू 1 लाख रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दी ताकि ज्यादा खुदरा निवेशकों को बॉन्ड बाजार में आकर्षित किया जा सके।
बाजार नियामक ने अप्रैल की बोर्ड बैठक में इस फैसले को मंजेूरी दी थी। लेकिन बुधवार को परिपत्र जारी होने के साथ नए नियम प्रभावी हो गए।
सेबी ने कहा, बाजार के प्रतिभागियों ने कहा था कि ऋण प्रतिभूतियों की कम कीमत से ज्यादा गैर-संस्थागत निवेशक कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं, जिससे तरलता में इजाफा हो सकता है।
कम कीमत वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियामक ने कम से कम एक मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति को अनिवार्य बनाया है ताकि वह ड्यू डिलिजेंस कर सके।
इसके अलावा ऐसी ऋण प्रतिभूतियां या परिवर्तनीय भुनाए जाने योग्य तरजीही शेयर ब्याज या लाभांश के साथ होना चाहिए, जिसका भुगतान तय परिपक्वता के साथ नियमित अंतराल पर होना चाहिए।