facebookmetapixel
FD Rates: दिसंबर में एफडी रेट्स 5% से 8% तक, जानें कौन दे रहा सबसे ज्यादा ब्याजट्रंप प्रशासन की कड़ी जांच के बीच गूगल कर्मचारियों को मिली यात्रा चेतावनीभारत और EU पर अमेरिका की नाराजगी, 2026 तक लटक सकता है ट्रेड डील का मामलाIndiGo यात्रियों को देगा मुआवजा, 26 दिसंबर से शुरू होगा भुगतानटेस्ला के सीईओ Elon Musk की करोड़ों की जीत, डेलावेयर कोर्ट ने बहाल किया 55 बिलियन डॉलर का पैकेजत्योहारी सीजन में दोपहिया वाहनों की बिक्री चमकी, ग्रामीण बाजार ने बढ़ाई रफ्तारGlobalLogic का एआई प्रयोग सफल, 50% पीओसी सीधे उत्पादन मेंसर्ट-इन ने चेताया: iOS और iPadOS में फंसी खतरनाक बग, डेटा और प्राइवेसी जोखिम मेंश्रम कानूनों के पालन में मदद के लिए सरकार लाएगी गाइडबुकभारत-ओमान CEPA में सामाजिक सुरक्षा प्रावधान पर होगी अहम बातचीत

बीमा कवरेज गांवों में बढ़ाने की तैयारी, पहले साल में 25,000 ग्राम पंचायतों को शामिल करना जरूरी: IRDAI

सामान्य बीमा के मामले में देश की सभी ग्राम पंचायतों में आग से बीमा और वाहनों का बीमा (समग्र और तीसरे पक्ष) मुहैया कराना होगा।

Last Updated- February 08, 2024 | 9:58 PM IST
Insurance

भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ‘ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और वाहन के तीसरे पक्ष दायित्व’ के लिए अनिवार्य कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। IRDAI का उद्देश्य ‘सभी के लिए बीमा’ है।

IRDAI के मसौदा (ग्रामीण, सामाजिक और वाहन के तीसरे पक्ष दायित्व) विनियमन, 2024 के मुताबिक देश में बीमा क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीति और नया तरीका अपनाया जाए। सभी जीवन बीमा नियामक न्यूनतम लोगों को दायरे में लाए।

सभी जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा हर ग्राम पंचायत में कम से कम 30 फीसदी लोगों को जीवन बीमा कवर देना होगा और पहले साल में कम से कम 25,000 ग्राम पंचायतों में यह लक्ष्य पूरा करना होगा। इसे अगले दो और तीन साल में क्रमश: 40 फीसदी लोगों एवं न्यूनततम 50,000 ग्राम पंचायत और 50 फीसदी लोगों एवं न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायत तक करना होगा।

सामान्य बीमा के मामले में देश की सभी ग्राम पंचायतों में आग से बीमा और वाहनों का बीमा (समग्र और तीसरे पक्ष) मुहैया कराना होगा। इस क्रम में सभी सामान्य बीमा कंपनियां पहले साल में हरेक ग्राम पंचायत में 30 फीसदी मकानों और वाहनों को और न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों को शामिल करेंगी।

इस क्रम में दूसरे साल में कम से कम 40 फीसदी मकानों और वाहनों को और न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों में बीमा मुहैया करवाना होगा।

तीसरे वर्ष में हर ग्राम पंचायत के 50 फीसदी मकानों और वाहनों को तथा न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

सभी प्रमुख व एसएएचआई बीमा नियामकों को देश की सभी ग्राम पंचायतों में पहले साल कम से कम 30 फीसदी लोगों को स्वास्थ्य व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मुहैया कराना है। इस क्रम में नामचीन बीमा कंपनियों को पहले साल में कम से कम 25,000 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा मुहैया करानी है।

दूसरे वर्ष में स्वास्थ्य व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बढ़कर 40 फीसदी लोगों तक करना है और यह सुविधा न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों में मुहैया करानी होगी। तीसरे वर्ष में न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों में और 50 फीसदी लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

First Published - February 8, 2024 | 9:58 PM IST

संबंधित पोस्ट