केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पिछले पांच साल में कानूनों का उल्लंघन करने वाले 1,827 गैर सरकारी संगठनों (NGO) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) पंजीकरण रद्द कर दिया है।
राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 में अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी संस्था के खिलाफ कार्यवाही के तहत पारित किसी भी आदेश में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 के दौरान अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 1,827 संगठनों के FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 10 मार्च, 2023 तक FCRA-रजिस्टर्ड 16,383 संगठन थे।