प्रतिभूति अपीली पंचाट (SAT) ने मंगलवार को एस्सेल समूह चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee) के प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्याधिकारी (CEO) पुनीत गोयनका द्वारा कथित फंड गबन (फंड डायवर्जन) मामले में दायर किए गए अनुरोध पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने जी प्रमोटरों को 12 जून को जारी अंतरिम आदेश में कोई प्रमुख प्रबंधन संबंधित जिम्मेदारी या निदेशक की जिम्मेदारी निभाने से प्रतिबंधित कर दिया था।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान, सेबी के वकीलों ने कहा कि पिछले चार महीनों में बाजार द्वारा जुटाए गई जानकारियों से फंड के कथित गबन का संकेत मिलता है।
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वकील ने कहा कि जी ने फंड गबन से संबंधित आरोपों के संबंध में कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण पेश नहीं किया।