facebookmetapixel
खरीदारी पर श्राद्ध – जीएसटी की छाया, मॉल में सूने पड़े ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरएयरपोर्ट पर थर्ड-पार्टी समेत सभी सेवाओं के लिए ऑपरेटर होंगे जिम्मेदार, AERA बनाएगा नया नियमकाठमांडू एयरपोर्ट से उड़ानें दोबारा शुरू, नेपाल से लोगों को लाने के प्रयास तेजभारत-अमेरिका ट्रेड डील फिर पटरी पर, मोदी-ट्रंप ने बातचीत जल्द पूरी होने की जताई उम्मीदApple ने उतारा iPhone 17, एयर नाम से लाई सबसे पतला फोन; इतनी है कीमतGST Reforms: इनपुट टैक्स क्रेडिट में रियायत चाहती हैं बीमा कंपनियांमोलीकॉप को 1.5 अरब डॉलर में खरीदेंगी टेगा इंडस्ट्रीज, ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा कदGST 2.0 से पहले स्टॉक खत्म करने में जुटे डीलर, छूट की बारिशEditorial: भारत में अनुबंधित रोजगार में तेजी, नए रोजगार की गुणवत्ता पर संकटडबल-सर्टिफिकेशन के जाल में उलझा स्टील सेक्टर, QCO नियम छोटे कारोबारियों के लिए बना बड़ी चुनौती

गैस कंपनियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक! अब घरेलू उपभोक्ताओं को एक समान रेट पर ही मिलेगी पाइप गैस

पीएनजीआरबी ने CGD कंपनियों को आदेश दिया है कि वे घरेलू उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर अलग-अलग दरें न वसूलें और सभी के लिए एक समान PNG रेट लागू करें।

Last Updated- July 20, 2025 | 10:41 PM IST
PNG Gas
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

पेट्रोलियम क्षेत्र के नियामक पीएनजीआरबी ने शहरी गैस खुदरा विक्रेताओं को आदेश दिया है कि वे खाना पकाने के लिए घरों में पाइप से आने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के लिए समान कीमत वसूलें, चाहे खपत का स्तर कुछ भी हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एक निश्चित उपयोग सीमा से अधिक उपयोग पर अधिक कीमत वसूलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

सरकार शहरी गैस खुदरा विक्रेताओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्राकृतिक गैस आबंटित करती है, जिसे एपीएम गैस कहा जाता है। यह गैस घरों में पाइप से आने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के रूप में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। चूंकि सरकार यह आबंटन बाजार मूल्य से कम पर करती है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि शहरी गैस खुदरा विक्रेता इसका लाभ उपयोगकर्ताओं को देंगे। घरेलू रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमत बाजार मूल्य से कम होती है जबकि होटल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आपूर्ति की जाने वाली गैस की कीमत बाजार मूल्य पर होनी चाहिए।

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने नोटिस में कहा कि यह पाया गया है कि ‘कुछ शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियां पीएनजी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़ती हुई मूल्य निर्धारण संरचना लागू कर रही हैं, जहां खपत पूर्वनिर्धारित सीमा से अधिक होने पर प्राकृतिक गैस की प्रति इकाई (मानक घन मीटर) कीमत बढ़ जाती है। पीएनजीआरबी ने कहा कि ऐसी प्रथा गलत है। नियामक ने कहा, ‘इस तरह का मूल्य निर्धारण व्यवहार अनजाने में सब्सिडी वाले प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) गैस के अनधिकृत उपयोग को बढ़ावा दे सकता है।’ नियामक ने हालांकि ऐसी प्रथा में शामिल सीजीडी कंपनियों के नाम नहीं बताए।

First Published - July 20, 2025 | 10:41 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट