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GIFT City: गिफ्ट सिटी में लिस्टिंग के अंतिम नियम जारी

नए नियम विदेशी इकाइयों और अनलिस्टेड भारतीय कंपनियों के लिए गिफ्ट सिटी के एक्सचेंजों पर लिस्टिंग का मार्ग प्रशस्त करेंगे

Last Updated- August 31, 2024 | 12:01 AM IST
IFSC में कर लाभ अब 31 मार्च 2025 तक, GIFT City में इकाइयों के रजिस्ट्रेशन में तेजी आएगी , Tax benefits in IFSC now till 31st March 2025, registration of units in GIFT City will be accelerated

द इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) ने शुक्रवार को गिफ्ट सिटी में एक्सचेंजों पर सीधी सूचीबद्धता के लिए पात्रता शर्तों और मानदंडों को बताने के लिए अंतिम नियम जारी कर दिए। अंतिम अधिसूचना के साथ आईएफएससीए का दरवाजा विदेशी इकाइयों और देश की असूचीबद्ध कंपनियों (खास तौर से विदेशी निवेशकों को लुभाने वाले स्टार्टअप) के लिए खुल जाएगा और वे इस वित्तीय केंद्र के दोनों एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता की संभावना तलाश कर सकेंगे।

पात्रता के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 2 करोड़ डॉलर होना चाहिए, कर पूर्व लाभ कम से कम 10 लाख डॉलर और इश्यू के बाद बाजार पूंजीकरण कम से कम 2.5 करोड़ डॉलर होना चाहिए।

इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने पहले ही एसआर इक्विटी शेयर या सुपीरियर वोटिंग अधिकारों के साथ शेयर जारी किए होंगे तो उसे अपने सामान्य शेयर जारी करने की भी इजाजत दी जाएगी, बशर्ते शेयरधारकों ने एसआर इक्विटी जारी करने की अनुमति दी हो और फाइलिंग के कम से कम तीन महीने पहले ये शेयर रहे हों।

ऑफर फॉर सेल के लिए शेयर विवरणिका का मसौदा जमा कराए जाने से कम से कम एक साल पहले तक होना अनिवार्य है। नांगिया एंडरसन एलएलपी में पार्टनर (फाइनैंशियल सर्विसेज) सुनील गिडवानी ने कहा कि अंतिम नियमन असूचबीद्ध इकाइयों और स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनियों (एसपीएसी) को आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंजों पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जारी करने की इजाजत देते हैं। ये नियम सूचीबद्ध इकाइयों को अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू या तरजीही इश्यू जारी करने की इजाजत भी देंगे।

उन्होंने कहा कि डिपॉजिटरी रिसीट्स, ऋण प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक प्रतिभूतियों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और अन्य वित्तीय योजनाओं सहित विभिन्न प्रतिभूतियों को भी इस नियमन के तहत सूचीबद्ध होने की इजाजत मिलेगी।

First Published - August 30, 2024 | 11:37 PM IST

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