सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब (YouTube) और टेलीग्राम (Telegram) को भारत में अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री (child sexual abuse material) हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां तेजी से कार्य नहीं करती हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनके ‘बचाव’ को वापस ले लिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि इन मंचों पर सीधे लागू होने वाले कानून एवं नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही सामग्री उनके द्वारा अपलोड नहीं की गई हो।
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बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) हटाने की चेतावनी दी गई है।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘इन मंचों को दिए गए नोटिस उनके मंच पर किसी भी CSAM शीघ्र हटाने या उन तक पहुंच को अक्षम करने के महत्व पर जोर देते हैं।’’