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Budget 2025: सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी! इंटरेस्ट पर TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई

सरकार ने NPS वत्सल्य अकाउंट्स को भी उसी तरह का टैक्स बेनिफिट देने का प्रस्ताव रखा है जैसा सामान्य NPS अकाउंट्स को मिलता है, हालांकि यह ओवरऑल लिमिट्स के तहत ही रहेगा।

Last Updated- February 01, 2025 | 1:11 PM IST
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (1 फरवरी) बजट भाषण में सीनियर सिटिजन्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “सीनियर सिटिजन्स के लिए इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर ₹1 लाख किया जाएगा।”

सीनियर सिटिजन्स के लिए इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स डिडक्शन की मौजूदा लिमिट ₹50,000 थी, जिसे अब डबल करते हुए ₹1 लाख किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने सीनियर और सुपर सीनियर सिटिज़न्स को भी राहत दी है, जिनके पास पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) अकाउंट्स हैं। जिन अकाउंट्स में अब इंटरेस्ट नहीं मिलता, उन पर किए गए विड्रॉल्स को 29 अगस्त 2024 के बाद टैक्स फ्री कर दिया जाएगा।

साथ ही, सरकार ने NPS वत्सल्य अकाउंट्स को भी उसी तरह का टैक्स बेनिफिट देने का प्रस्ताव रखा है जैसा सामान्य NPS अकाउंट्स को मिलता है, हालांकि यह ओवरऑल लिमिट्स के तहत ही रहेगा।

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सरकार करेगी TDS को आसान: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को TDS (स्रोत पर कर कटौती) के नियमों को सरल बनाने की घोषणा की है, जिससे अनुपालन (compliance) का बोझ कम होगा। 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नई कर योजनाएं मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लिए आयकर सुधार (income tax reforms), TDS में बदलाव और अनुपालन में आसानी लाने पर केंद्रित होंगी।

इसके साथ ही, सरकार अगले हफ्ते संसद में नया आयकर (Income Tax – I-T) विधेयक पेश करेगी। सीतारमण ने कहा कि सुधार कोई मंजिल नहीं होते बल्कि अच्छे शासन और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए माध्यम होते हैं। उन्होंने बताया कि नया आयकर विधेयक मौजूदा कानून के मुकाबले आधा छोटा होगा और इसमें स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा।

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सरकार ने RBI की उदार प्रेषण योजना (liberalised remittance scheme) के तहत विदेश प्रेषण (remittances) पर TCS की सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बताया कि EV बैटरी उत्पादन के लिए 35 नई वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी उत्पादन के लिए 28 नई वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) की छूट सूची में शामिल किया जाएगा।

First Published - February 1, 2025 | 12:58 PM IST

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