ग्यापन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए एनजीटी की दक्षिणी शाखा की न्यायमूर्ति एम चकलिंघम और विशेषग्य सदस्य प्रोफेसर आर नागेंद्रन की पीठ ने संभावित मंजूरी से जुड़े प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगाई।
यह ग्यापन मंत्रालय ने 16 नवंबर, 2010 को जारी किया था।