उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने लखनउ के वकील मोहम्मद सईद सिद्दिकी की ओर से दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि लोकायुक्त के कार्यकाल को दिया गया यह विस्तार अवैध है क्योंकि लोकायुक्त का कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। लोकायुक्त का कार्यकाल गत 15 मार्च को ही समाप्त हो गया था।
याचिकाकर्ता ने वकील सुरुचि अग्रवाल के जरिये दायर अपनी याचिका में दलील दी कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कानून के तहत एक व्यक्ति लोकायुक्त के पद पर छह वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता लेकिन महरोत्रा को उनका कार्यकाल समाप्त होने के एक सप्ताह से भी अधिक समय बाद दो वर्ष का विस्तार प्रदान किया गया।
जारी भाषा