भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड में सजायाफ्ता स्कूल शिक्षिका रुपम पाठक के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पटना उच्च न्यायालय ने आज आरोपी विपिन राय को नियमित जमानत दे दी।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने दिवंगत भाजपा विधायक के सहयोगी विपिन राय की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते उन्हें जमानत दे दी।
रुपम पाठक ने पूर्णिया के विधायक केसरी और उनके सहयोगी के खिलाफ अगस्त 2010 में स्थानीय अदालत में याचिका दादयर की थी। चार जनवरी 2011 को रुपम ने पूर्णियां में विधायक के आवास पर उनको चाकू मार दिया था जिससे बाद में केसरी की मौत हो गयी थी।
विपिन राय इस मामले में फरार था। सात मार्च 2012 को राय ने स्थानीय अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में जिला न्यायालय ने विपिन राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय में उसने नियमित जमानत की अर्जी दी थी।