सरकार ने पांच महीने पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की थी। अब केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम की यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। अगस्त में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच संतुलन बनाती है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
यह योजना केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस (NPS) के तहत आते हैं और यूपीएस (UPS) विकल्प को चुनते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और भविष्य के कर्मचारी दोनों के पास यह विकल्प होगा कि वे NPS के तहत UPS विकल्प चुनें या बिना UPS विकल्प के NPS को जारी रखें।
नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी यूपीएस (UPS) विकल्प का चयन करेंगे, वे किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, आर्थिक लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की समानता का दावा करने के पात्र नहीं होंगे और न ही इसका दावा कर सकेंगे।
कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च-स्तरीय पैनल की सिफारिशों के आधार पर इस योजना को तैयार किया गया है। इस योजना के तहत पहले घोषणा की गई थी कि जो कर्मचारी NPS के तहत आते हैं और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी UPS के दायरे में शामिल किया जाएगा। वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, जो UPS का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एक प्रक्रिया तय करेगा।
सेवा में बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर, पेमेंट की गणना तीन प्रकार से की जाएगी:
1. पूर्ण सुनिश्चित भुगतान (Full assured payout): यह उन कर्मचारियों के लिए होगा जिनके पास 25 या उससे अधिक वर्षों का सर्विस एक्सपीरियंस है। इन्हें अपनी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।
2. आनुपातिक भुगतान (Proportional payout): यह उन कर्मचारियों के लिए होगा जिनका सर्विस एक्सपीरियंस 25 वर्षों से कम है। उनकी पेंशन उनके सर्विस एक्सपीरियंस के आधार पर तय की जाएगी।
3. न्यूनतम गारंटी पेंशन: कम से कम 10 वर्षों की योग्य सेवा वाले कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के आधार पर ‘महंगाई राहत’ (Dearness Relief) का लाभ देगी, जो महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की तरह काम करेगा।
अगर किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को उनकी पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि (सुपरएनुएशन पेमेंट) और ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा।