प्रतिभूति अपील ट्रिब्यूनल (सैट) ने गुरुवार को अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी (एएसटीए) और उसके निदेशकों अवधूत साठे और गौरी साठे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिसंबर 2025 के आदेश के संबंध में 100 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। सेबी ने एएसटीए के कथित अवैध लाभ के 546 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया था।
ट्रिब्यूनल ने ट्रेडिंग पर सेबी के प्रतिबंधों और खाता फ्रीज करने के निर्देशों में संशोधन करते हुए याची को आंशिक राहत दी लेकिन इसके लिए उक्त राशि जमा करने की शर्त रखी। सैट ने कहा कि अकादमी की अचल संपत्तियों के मूल्य और लगभग 166 करोड़ रुपये के कर हिस्से को ध्यान में रखते हुए उसने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा निकाला है।
सेबी ने अपने एकतरफा अंतरिम आदेश-सह-कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया था कि एएसटीए शेयर बाजार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आड़ में बिना पंजीकरण के निवेश सलाह और अनुसंधान विश्लेषण सेवाएं दे रही थी। एएसटीए ने सेबी के आदेश को पूरी तरह रद्द करने की मांग की लेकिन न्यायाधिकरण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।