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PF Claim Reject: PF क्लेम हो गया है रिजेक्ट? जानें क्या कहता है नियम, कैस निकाल सकते हैं PF अकाउंट से पैसे

EPFO को कई बार ऐसी शिकायतें मिली हैं जब अधिकारियों ने लोगों के पीएफ क्लेम को बिना उचित कारण बताए खारिज कर दिया है, जिसके कारण सदस्य को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

Last Updated- March 02, 2024 | 1:58 PM IST
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PF Claim : अगर आपने PF क्लेम अप्लाई किया है और उसके रिजेक्ट होने से आप परेशान हैं, तो घबराएं नहीं Employees Provident Fund Organization (EPFO) ने इस परेशानी को दूर करने के लिए बीते साल ही निर्देश जारी किए थे, ताकि ग्राहकों को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े।

क्या कहती है EPFO की गाइडलाइन- 

EPFO के अनुसार, कोई भी एक ही क्लेम मल्टीपल कारणों से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। । इसके साथ ही विभाग ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि किसी के भी एक क्लेम को बेवजह न अटकाया न जाए और यदि उस क्लेम को फिर से रिजेक्ट किया है तो उसका कारण स्पष्ट तौर पर बताया जाए।

EPFO की गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी EPFO सब्सक्राइबर्स के क्लेम फाइल करते समय अगर कोई कमियां पाई गई हैं, तो उसे पहले ही बता दें, जिससे कि उसके क्लेम के आने में ज्यादा टाइम न लगे। यदि इसके बाद भी क्लेम रिजेक्ट किया गया है, तो सभी क्लेम को समीक्षा के लिए भेज कर उसकी कमियां ठीक होनी चाहिए और फिर तय समय के अंदर ही सदस्य के क्‍लेम को प्रोसेस किया जाना चाहिए।

गाइडलाइन के अनुसार, क्‍लेम में पाई गईं सभी कमियों को कर्मचारियों को एक बार में ही बतानी होगा, जिससे किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को बार-बार परेशान न होना पड़े। विभाग का कहना है कि हर एक क्लेम की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए।

EPFO को कई बार ऐसी शिकायतें मिली हैं जब अधिकारियों ने लोगों के पीएफ क्लेम को बिना उचित कारण बताए खारिज कर दिया है, जिसके कारण सदस्य को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

नई गाइडलाइन में EPFO ने यह भी कहा है कि फील्ड कार्यालयों किसी भी कैंसिल किए गए पीएफ क्लेम को को जोनल ऑफिस समीक्षा के लिए भेजेंगे। साथ ही तय समय के अंदर सदस्य का क्लेम प्रोसेस किया जाए।

PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने का प्रोसेस

आपको EPFO के ऑफिशियल वेबसाइ पर मेंबर पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद मेन्यू में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करें। एक नया पेज ओपन होगा, यहां पर आपको Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) के ऑप्शन को चुनना होगा।

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इसके बाद लॉगइन पेज खुलेगा। यहां अपना यूएएन और पासवर्ड डालें और पोर्टल पर लॉगइन करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें।

इसके बाद नया पेज आपके सामने खुलेगा फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाइ करना होगा। अकाउंट वेरिफिकेशन होने के के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद आपको Certificate of Undertaking को भी एक्सेप्ट करना होगा। अगले स्टेप में आपको Proceed for Online Claim के ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

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अब एक फॉर्म खुलेगा, यहां आपको I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM – 31) सेलेक्ट करना होगा।

इसके बाद आपको पैसे निकालने का कारण बताना होगा और कितनी राशी आप निकालना चाहते हैं वो भी बतानी होगी। इसके बाद चेकबॉक्स पर मार्क करते ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी।

 

First Published - March 2, 2024 | 1:58 PM IST

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