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NPS: अलग-अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर का कर सकते हैं चुनाव

NPS सब्सक्राइबर्स अब अलग-अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं।

Last Updated- December 06, 2023 | 12:35 PM IST
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एनपीएस (NPS) यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) को आकर्षक बनाने के लिए नियमों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। जिसके तहत एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब अलग-अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। इससे पहले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भी पेंशन फंड रेगुलेटर ने रिटायरमेंट के बाद NPS से मैच्योरिटी की राशि को किस्तों में सिस्टेमैटिक लंप सम विड्रॉल (एसएलडब्ल्यू या SLW) के जरिए निकालने की सुविधा दी थी।

अब NPS में हुए नए बदलाव को एक-एक कर समझते हैं :

क्या सारे सब्सक्राइबर्स  इस विकल्प का फायदा ले सकते हैं?

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के हालिया सर्कुलर के मुताबिक टियर-1 अकाउंट में योगदान करने वाले वैसे सब्सक्राइबर्स अलग-अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग लेकिन अधिकतम 3 पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं  जो ऑल सिटीजन (18 से 65 साल के सभी नागरिकों के लिए) और कॉरेपोरेट मॉडल के अंतर्गत आते हैं।

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जबकि टियर-2 अकाउंट में योगदान करने वाले सारे एनपीएस सब्सक्राइबर्स अलग-अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। चाहे वे किसी भी कैटेगरी/मॉडल के अंतर्गत आते हों। कोई भी एनपीएस सब्सक्राइबर जो टियर-1 अकाउंट खुलवा चुका है वह टियर-2 अकाउंट शुरू कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि टियर-2 अकाउंट जरूरी नहीं है, यानी स्वैच्छिक (voluntary) है। टियर-2 अकाउंट में निवेशक अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना निवेश कर सकता है या निकाल भी सकता है।

क्या यह सुविधा सारे एसेट क्लास के लिए मिलेगी?

NPS सब्सक्राइबर्स अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं,  मसलन – इक्विटी (E), गवर्नमेंट बॉन्ड (G), कॉरपोरेट बॉन्ड (C) और अल्टरनेटिव एसेट क्लास (A) । नए नियमों के मुताबिक अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर के चुनाव की सुविधा एसेट क्लास E (इक्विटी), G (गवर्नमेंट बॉन्ड) और C (कॉरपोरेट बॉन्ड) के लिए तो होगी लेकिन एसेट क्लास A  यानी अल्टरनेटिव एसेट क्लास (CMBS, MBS, REITS, AIFs, Invlts) के लिए अलग से पेंशन फंड मैनेजर के चुनाव की इजाजत किसी को नहीं दी गई है।

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कौनकौन से पेंशन फंड मैनेजर का कर सकते हैं चुनाव?

PFRDA ने 10 पेंशन फडों को NPS सब्सक्राइबर्स के निवेश को मैनेज करने के लिए अधिकृत किया है। आप इनमें से किसी का भी चुनाव अलग-अलग एसेट क्लास के लिए कर सकते हैं। ये 10 पेंशन फंड मैनेजर हैं: –

-SBI Pension Funds Pvt Ltd

-LIC Pension Fund Ltd

-UTI Retirement Solutions Ltd

-HDFC Pension Management Co. Ltd

-ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd

-Kotak Mahindra Pension Fund Ltd

-Aditya Birla Sunlife Pension Management Ltd

-Tata Pension Management Private Limited

-Max Life Pension Fund Management Ltd

-Axis Pension Fund Management Ltd

कौन नहीं ले सकते इस विकल्प की सुविधा?

टियर-1 अकाउंट में योगदान करने वाले वैसे सब्सक्राइबर्स अलग-अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट मॉडल के तहत आते हैं यानी जो केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं।

नए सब्सक्राइबर्स को कब तक करना होगा इंतजार?

मौजूदा सब्सक्राइबर्स को जहां यह सुविधा तुरंत प्रभाव से मिलनी शुरू हो गई है वहीं नए सब्सक्राइबर्स को एनपीएस में रजिस्ट्रेशन के तीन महीने बाद ही यह सुविधा मिलेगी।

किस तरह से सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा?

इस बदलाव से पहले सब्सक्राइबर्स को हर तरह के एसेट क्लास के लिए एक ही पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करना पडता था। मतलब एक ही फंड मैनेजर हर तरह के एसेट क्लास को मैनेज करता था। लेकिन इस बदलाव के बाद सब्सक्राइबर्स अलग-अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं। पेंशन फंड मैनेजर के चुनाव में सब्सक्राइबर्स अलग-अलग एसेट क्लास के लिए इनके प्रदर्शन को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन छोटी नहीं बल्कि लंबी अवधि के प्रदर्शन पर नजर रखें । साथ ही किसी खास एसेट क्लास के लिए इन फंडों के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) को भी उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

ऑटो चॉइस मोड को तरजीह देने वाले भी क्या इस विकल्प का उठा सकते हैं फायदा?

वैसे सब्सक्राइबर्स को यह सुविधा नहीं मिलेगी जिन्होंने एसेट अलॉकेशन को लेकर ऑटो चॉइस मोड का चुनाव किया है। मतलब उन्हें अलग-एसेट क्लास के लिए अलग-अलग पेंशन फंड मैनेजर चुनने की इजाजत नहीं होगी। वैसे सब्सक्राइबर्स ही यह सुविधा ले सकेंगे जिन्होंने एक्टिव चॉइस मोड का चुनाव किया है।

First Published - December 5, 2023 | 7:16 PM IST

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