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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नजदीक, फटाफट भरें रिटर्न वरना हो सकती है दिक्कत

ITR Filing: 3.68 करोड़ ITR फाइल, लेकिन अभी करोड़ों लोग बाकी—जल्दी करें फाइलिंग

Last Updated- September 01, 2025 | 2:13 PM IST
ITR Filing
Representative Image

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए बड़ा अलर्ट है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख अब नजदीक है। टैक्सपेयर्स के पास 15 सितंबर तक का ही समय बचा है। यानी अब आपके पास करीब 14 दिन से भी कम का वक्त है।

अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो देर न करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिरी समय पर रिटर्न फाइल करने पर सर्वर डाउन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं और प्रोसेस में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते रिटर्न भरना ही बेहतर रहेगा।

इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक जितने ITR फाइल हुए हैं, वे पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम हैं। 25 अगस्त तक सिर्फ 3.68 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए, जिनमें से 3.54 करोड़ वेरिफाई और 2.30 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं। जबकि पिछले साल पूरे वर्ष में 9 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। इसका मतलब है कि अभी भी कई लोग ITR फाइल करना बाकी है।

अगर लोग आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करेंगे तो सर्वर डाउन या अन्य तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ITR फाइल करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें: पहली बार भर रहे हैं ITR? इन आसान स्टेप्स से करें ई-फाइलिंग रजिस्ट्रेशन

डेडलाइन में हुआ था बदलाव

पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। यह सीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती। जिनको ऑडिट करवाना होता है, उनकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है।

देश में 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 31 मार्च 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले 10,814 लोगों ने रिटर्न भरा। वहीं 5 से 10 करोड़ इनकम वाले 16,797 और 1 से 5 करोड़ इनकम वाले करीब 2.97 लाख लोग ITR दाखिल कर चुके हैं।

यह भी पढ़ें: ITR Filing में डिविडेंड इनकम में अंतर? जानें ऐसी गड़बड़ी होने पर कैसे करें सही फाइलिंग और TDS क्लेम

नए टैक्स स्लैब पर नजर

नए टैक्स रिजीम में अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। यानी कुल 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। वहीं 20 से 24 लाख रुपए इनकम वाले लोगों पर 25% टैक्स का स्लैब लागू होगा।

इनकम टैक्स विभाग आपके बैंक अकाउंट के बड़े लेन-देन पर नजर रखता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं या बड़ी FD-RD करते हैं, तो इसकी जानकारी सीधे टैक्स विभाग तक पहुंचती है।

First Published - September 1, 2025 | 2:13 PM IST

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