facebookmetapixel
Q3 Results: DLF का मुनाफा 13.6% बढ़ा, जानें Zee और वारी एनर्जीज समेत अन्य कंपनियों का कैसा रहा रिजल्ट कैंसर का इलाज अब होगा सस्ता! Zydus ने भारत में लॉन्च किया दुनिया का पहला निवोलुमैब बायोसिमिलरबालाजी वेफर्स में हिस्से के लिए जनरल अटलांटिक का करार, सौदा की रकम ₹2,050 करोड़ होने का अनुमानफ्लाइट्स कैंसिलेशन मामले में इंडिगो पर ₹22 करोड़ का जुर्माना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हटाए गएIndiGo Q3 Results: नई श्रम संहिता और उड़ान रद्द होने का असर: इंडिगो का मुनाफा 78% घटकर 549 करोड़ रुपये सिंडिकेटेड लोन से भारतीय कंपनियों ने 2025 में विदेश से जुटाए रिकॉर्ड 32.5 अरब डॉलरग्रीनलैंड, ट्रंप और वैश्विक व्यवस्था: क्या महा शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं नियमों से ऊपर हो गई हैं?लंबी रिकवरी की राह: देरी घटाने के लिए NCLT को ज्यादा सदस्यों और पीठों की जरूरतनियामकीय दुविधा: घोटालों पर लगाम या भारतीय पूंजी बाजारों का दम घोंटना?अवधूत साठे को 100 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश 

Income Tax Returns 2024: Old या New Tax Regime? किसमें है ज्यादा फायदा? जानें स्विच करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

बिजनेस इनकम वाले अगर ओल्ड टैक्स रिजीम पर वापस से स्विच कर रहे हैं तो ये ऑप्शन का फायदा वो तभी ले सकते हैं जब उन्होंने इसके पहले कभी स्विच बैक नहीं किया है।

Last Updated- February 19, 2024 | 2:14 PM IST
बकाया टैक्स अप्रैल तक नहीं हो माफ तो सीधे CPC से करें बात, Grievances for unextinguished tax demands can be submitted to CPC

केंद्र सरकार के इस बार के बजट यानी 2023-24 में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा है। टैक्स जमा करने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम बन चुका है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत से टैक्स बेनेफिट्स को अभी शामिल नहीं किया गया है।

ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जो कि पहले वाले यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं।

किसके लिए फायदेमंद होगा ओल्ड टैक्स रिजीम

अगर किसी टैक्सपेयर ने बीते वित्त वर्ष की तुलना में इस साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना ITR फाइल किया है , लेकिन इस बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हैं, या फिर कोई होम लोन लिया है तो इनपर छूट लेने के लिए ऐसे पेयर्स को ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना होगा। इसके लिए आप अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं।

क्या कहता है नियम

बजट-2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया था। यानि कि अगर कोई टैक्स पेयर खुद से अपना टैक्स रिजीम नहीं चुनता हैं तो उसका टैक्स अपने आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही कैलकुलेट होगा। लेकिन आप आईटीआर भरने के ड्यू डेट के पहले अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं।

ये पढ़े: ITR Filing: ओल्ड टैक्स रिजीम में करना चाहते हैं स्विच, तो भरना होगा ये फॉर्म, पढ़ें डिटेल्स

सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपने हिसाब से हर वित्त वर्ष पर अपना टैक्स रिजीम बदल सकते हैं, जबकि बिजनेस इनकम रखने वालों यानी जिन टैक्सपेयर्स की इनकम किसी बिजनेस से आती है, उनके पास ये ऑप्शन एक ही बार मिलेगा कि वो टैक्स रिजीम स्विच कर सकें।

कैसे बदलें अपना Tax Regime, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

1- टैक्स रिजीम चुनें

सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपको किस रिजीम में ज्यादा फायदा मिल रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स रेट तो कम मिलेगा, लेकिन अधिकतर डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिल पाएंगे। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो इसमें टैक्स रेट तो हाई हैं, लेकिन यहां आपको कई तरह के इंवेस्टमेंट, खर्चों और दूसरी चीजों पर टैक्स छूट मिल जाती है।

2- पात्रता चेक करें

1. सैलरीड इंप्लॉई को रिजीम स्विच करने के लिए अलग से फॉर्म डालने की जरूरत नहीं होती, वो अपना आईटीआर फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले ये बता सकते हैं कि वो कौन से रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं।

2. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक ही बार टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं और इसके लिए आपको असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई के पहले फॉर्म 10IE भरना होगा।

3- कैसे चुनेंगे टैक्स रिजीम?

सैलरीड इंप्लॉई को ये स्टेप फॉलो करना होगा-

  • ITR फॉर्म खोलिए.
  • फॉर्म में ऊपर पूछा गया होता है कि कौन सा रिजीम चुन रहे हैं
  • यहां अपने हिसाब से रिजीम चुनें
  • अब अपना आईटीआर भरकर इसे वेरिफाई करके सबमिट कर दें.

बिजनेस इनकम वाले ये स्टेप करें फॉलो-

  • ऑनलाइन फॉर्म 10IE डाउनलोड करे और भरें
  • असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई से पहले भरें
  • अब अपने हिसाब से टैक्स रिजीम चुनकर आईटीआर भरें

अगर कोई बिजनेस इनकम वाले अगर ओल्ड टैक्स रिजीम पर वापस से स्विच कर रहे हैं तो ये ऑप्शन का फायदा वो तभी ले सकते हैं जब उन्होंने इसके पहले कभी स्विच बैक नहीं किया है। इसी के साथ वो मौजूदा साल के रिटर्न में ओल्ड रिजीम के तहत टैक्स छूट नहीं ले सकते।

ये पढ़े: Non-Ulip policies: पत्नी-बच्चों का नॉन यूलिप बीमा कराएं, ज्यादा टैक्स बचाएं

अपना आईटीआर ध्यान से भरें और चेक करके ही सबमिट करें। ध्यान रखें कि FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है।

First Published - February 19, 2024 | 2:14 PM IST

संबंधित पोस्ट