केंद्र सरकार के इस बार के बजट यानी 2023-24 में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा है। टैक्स जमा करने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम बन चुका है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत से टैक्स बेनेफिट्स को अभी शामिल नहीं किया गया है।
ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जो कि पहले वाले यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं।
अगर किसी टैक्सपेयर ने बीते वित्त वर्ष की तुलना में इस साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना ITR फाइल किया है , लेकिन इस बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हैं, या फिर कोई होम लोन लिया है तो इनपर छूट लेने के लिए ऐसे पेयर्स को ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना होगा। इसके लिए आप अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं।
बजट-2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया था। यानि कि अगर कोई टैक्स पेयर खुद से अपना टैक्स रिजीम नहीं चुनता हैं तो उसका टैक्स अपने आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही कैलकुलेट होगा। लेकिन आप आईटीआर भरने के ड्यू डेट के पहले अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं।
सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपने हिसाब से हर वित्त वर्ष पर अपना टैक्स रिजीम बदल सकते हैं, जबकि बिजनेस इनकम रखने वालों यानी जिन टैक्सपेयर्स की इनकम किसी बिजनेस से आती है, उनके पास ये ऑप्शन एक ही बार मिलेगा कि वो टैक्स रिजीम स्विच कर सकें।
सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपको किस रिजीम में ज्यादा फायदा मिल रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स रेट तो कम मिलेगा, लेकिन अधिकतर डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिल पाएंगे। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो इसमें टैक्स रेट तो हाई हैं, लेकिन यहां आपको कई तरह के इंवेस्टमेंट, खर्चों और दूसरी चीजों पर टैक्स छूट मिल जाती है।
1. सैलरीड इंप्लॉई को रिजीम स्विच करने के लिए अलग से फॉर्म डालने की जरूरत नहीं होती, वो अपना आईटीआर फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले ये बता सकते हैं कि वो कौन से रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
2. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक ही बार टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं और इसके लिए आपको असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई के पहले फॉर्म 10IE भरना होगा।
सैलरीड इंप्लॉई को ये स्टेप फॉलो करना होगा-
बिजनेस इनकम वाले ये स्टेप करें फॉलो-
अगर कोई बिजनेस इनकम वाले अगर ओल्ड टैक्स रिजीम पर वापस से स्विच कर रहे हैं तो ये ऑप्शन का फायदा वो तभी ले सकते हैं जब उन्होंने इसके पहले कभी स्विच बैक नहीं किया है। इसी के साथ वो मौजूदा साल के रिटर्न में ओल्ड रिजीम के तहत टैक्स छूट नहीं ले सकते।
अपना आईटीआर ध्यान से भरें और चेक करके ही सबमिट करें। ध्यान रखें कि FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है।