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LTA पर चाहिए टैक्स छूट तो जरूरी है नियमों की समझबूझ

LTA पर कर छूट में बच्चों के टिकट तो शामिल होते हैं मगर 1 अक्टूबर, 1998 के बाद जन्मी दो से अधिक संतानों का खर्च नहीं लिया जा सकता।

Last Updated- March 24, 2024 | 11:43 PM IST
Financial rules to be changed from October

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर योग्य आय में कटौती के लिए निवेश के सबूत 31 मार्च तक जमा करने हैं। अगर आपके दफ्तर में भी मानव संसाधन (HR) विभाग के किसी कर्मचारी ने आपसे कागज मांगे हैं तो देख लीजिए कि इस साल आपको यात्रा अवकाश भत्ते (LTA) पर कर छूट तो नहीं मिलने वाली है। यदि मिलनी है तो उसके भी सबूत जमा करना बिल्कुल न भूलें।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सरकारी और निजी वेतनभोगी कर्मचारियों को कई तरह की कर छूट मिलती हैं। एलटीए भी उन्हीं में से एक है, जो छुट्टी के दौरान यात्रा पर हुए खर्च में कर्मचारियों को कर छूट दिलाती है।

पीएसएल एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसीटर्स में असोसिएट वंशिका राणा कहती हैं, ‘एलटीए कर्मचारी के वेतन का ही हिस्सा होता है और उस पर धारा 10(5) के तहत कर छूट मिलती है। इसके कारण वेतनभोगी कर्मचारी अपनी कर योग्य आय में से एलटीए को घटा देते हैं और उन्हें अच्छी खासी कर बचत हो जाती है।’

लेकिन इसमें भी जुड़ी रहती हैं कुछ शर्तें 

टैक्समैन में वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च ऐंड एडवाइजरी) नवीन वाधवा बताते हैं, ‘इस भत्ते में कर से छूट उसी रकम पर मिलती है, जो कर्मचारी और उसका परिवार देश के भीतर यात्रा पर वाकई में खर्च करते हैं। उस खर्च के बाद भी एलटीए की कुछ रकम बच जाती है तो उस पर यात्री के कर स्लैब के हिसाब से कर काट लिया जाता है।’

एलटीए का दावा

एलटीए में कर छूट कर्मचारी और उसके परिजनों (पति/पत्नी, संतान, पूरी तरह आश्रित भाई-बहन या माता-पिता) के खर्च पर ही मिलती है। एसकेवी लॉ ऑफिसेज में असोसिएट कुणाल वीर चोपड़ा कहते हैं, ‘इस भत्ते का दावा वे लोग ही कर सकते हैं, जिनके वेतन पैकेज में एलटीए शामिल है। कर छूट का दावा भी वे ही कर सकते हैं, जो वाकई में छुट्टी पर गए और उस दौरान यात्रा की।’

एलटीए पर कर छूट भी देश के भीतर यात्रा पर ही मांगी जा सकती है और यह चार साल के एक ब्लॉक के भीतर दो बार यात्राओं पर मिलती है। यदि किसी एक ब्लॉक में एलटीए की रकम बगैर दावे के रह जाती है तो उस पर अगले ब्लॉक के पहले साल में दावा किया जा सकता है। अगर बताए गए समय के भीतर दावा नहीं किया गया तो छूट का मौका खत्म हो जाता है। मौजूदा ब्लॉक 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2025 का है। कर छूट किसी एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक यात्रा पर ही ली जा सकती है।

सिंघानिया ऐंड कंपनी में पार्टनर ऋतिका नय्यर बताती हैं, ‘यात्रा में हुए वास्तविक खर्च पर ही छूट मिलती है। इसमें यात्रा के दौरान ठहरना, खाना-पीना और अन्य खर्च शामिल होते हैं।’ मगर कर छूट पूरे खर्च पर नहीं मिलती बल्कि उतनी रकम पर ही मिलती है, जितना एलटीए कर्मचारी को मिलता है।

कई पड़ाव वाली यात्रा

यदि कर्मचारी छुट्टी के दौरान कई स्थानों की यात्रा करता है तो उसके लिए खास नियम हैं। चोपड़ा कहते हैं, ‘कर्मचारी एक ही छुट्टी में कई जगह की यात्रा करता है तो यात्रा शुरू होने वाले स्थान से सबसे दूर के पड़ाव तक के छोटे से छोटे मार्ग का यात्रा खर्च ही कर छूट का पात्र होता है।’ आयकर अधिनियम के तहत एलटीए के दौरान यात्रा की श्रेणी पर भी बंदिशें हैं। नय्यर बताती हैं कि आपकी किसी भी यात्रा के दौरान सबसे किफायती यानी कम खर्चीला जरिया (बस, ट्रेन या हवाई जहाज) ही कर छूट के लिए देखा जाता है।

ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आलीशान या महंगी यात्रा पर एलटीए कर छूट नहीं मांगी जाए। हवाई यात्रा में सबसे छोटे मार्ग का इकॉनमी क्लास का टिकट और रेल से सबसे छोटे मार्ग का वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का टिकट ही कर छूट के लिए मान्य होता है।

अगर यात्रा के ठिकाने तक ट्रेन नहीं जाती तो जन परिवहन के किसी और साधन का किराया मान्य होता है। सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध न हो तो छोटे से छोटे मार्ग के जरिये प्रथम श्रेणी वातानुकूलित ट्रेन के किराये के बराबर राशि कर छूट के लिए मान्य होती है।

सबूत संभालकर रखें

राणा कहती हैं कि एलटीए पर कर छूट में बच्चों के टिकट तो शामिल होते हैं मगर 1 अक्टूबर, 1998 के बाद जन्मी दो से अधिक संतानों का खर्च नहीं लिया जा सकता।

अकॉर्ड ज्यूरिस एलएलपी के पार्टनर अलै रजवी कहते हैं, ‘कर्मचारी को खर्च का पूरा ब्योरा रखना चाहिए और टिकट तथा यात्रा के अन्य सबूत संजोकर रखने चाहिए। इसकी सूचना भी अकाउंट विभाग को पहले ही दे देनी चाहिए।’

यह भी ध्यान रहे कि यात्रा के दौरान यदि आप भारत से बाहर भी गए हैं तो उसमें हुए खर्च पर एलटीए के तहत छूट का दावा नहीं किया जा सकता। इसकी शुरुआत भारत में हुई हो और यात्रा खत्म भी भारत में हुई हो तब भी एलटीए के लिए यह मान्य नहीं होती।

First Published - March 24, 2024 | 11:43 PM IST

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