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ITR Filing: अच्छी तरह चेक कर लें Form 16 और Form 26AS, वर्ना हो जाएगी मुश्किल

Form 16 में प्रूफ जमा न करने या देरी के कारण छूटी हुई कटौतियों का दावा रिटर्न दाखिल करते समय किया जा सकता है।

Last Updated- May 27, 2025 | 4:21 PM IST
Form 16 A
प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो क्रेडिट: ShutterStock

ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, हर एम्प्लॉयर्स के लिए 15 जून तक Form 16 जारी करना अनिवार्य है। सैलरीड लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय इस डॉक्यूमेंट का सही इस्तेमाल समझना जरूरी है।

Form 16 का महत्व

Form 16 सैलरीड लोगों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना कहते हैं, “यह एम्प्लॉयर द्वारा सैलरी पर काटे गए TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) का सर्टिफिकेट है।”

यह सैलरी, कटौती और टैक्स की जानकारी को एक जगह जोड़ता है। क्लियरटैक्स से जुड़ी टैक्स एक्सपर्ट शेफाली मुंद्रा कहती हैं, “यह टैक्स फाइलिंग को आसान बनाता है क्योंकि सारी जरूरी जानकारी एक साथ मिल जाती है।”

Form 16 में दो हिस्से होते हैं – पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में एम्प्लॉयर का टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN), कर्मचारी का पैन (PAN), और तिमाही आधार पर सैलरी और TDS की जानकारी होती है। पार्ट B में सैलरी, भत्तों, अतिरिक्त सुविधाओं और चैप्टर VI-A (जैसे सेक्शन 80C, 80D आदि) के तहत कटौती का ब्योरा होता है। सुराना कहते हैं, “इसमें कुल आय और लागू स्लैब के आधार पर टैक्स की गणना भी दिखाई जाती है।”

इनकम टैक्स पोर्टल Form 16 के डेटा का उपयोग करके ITR Form को ऑटो-पॉपुलेट करता है। सुराना सलाह देते हैं, “इस जानकारी को कर्मचारी के वेतन पर्ची के साथ मिलान करना चाहिए ताकि सैलरी, कटौती और छूट में कोई गलती न हो।”

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Form 26AS की भूमिका

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी Form 26AS में कर्मचारी के पैन से जुड़े सभी टैक्स क्रेडिट की जानकारी होती है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों या प्रॉपर्टी लेनदेन में TDS के साथ-साथ अग्रिम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रिफंड की जानकारी भी होती है। मुंद्रा कहती हैं, “यह सभी टैक्स क्रेडिट का केंद्रीकृत दृश्य देता है और यह जांचने के लिए जरूरी है कि काटा गया टैक्स सरकार के पास जमा हुआ या नहीं।”

कई कर्मचारी फिक्स्ड डिपॉजिट या फ्रीलांस से होने वाली आय को एम्प्लॉयर को नहीं बताते। मुंद्रा कहती हैं, “ऐसी आय, जिस पर TDS कटता है और Form 26AS में दिखती है, Form 16 में नहीं होती। अगर इसे ITR में नहीं दिखाया गया तो इनकम टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी या अतिरिक्त टैक्स की मांग हो सकती है।”

सुराना कहते हैं कि Form 26AS में दिखने वाली अन्य आय या बड़े लेनदेन को भी ITR में शामिल करना जरूरी है।

मिसमैच की जांच करना जरूरी

Form 16 और Form 26AS में TDS की जानकारी में अंतर हो सकता है। BDO इंडिया के पार्टनर (ग्लोबल एंप्लॉयर सर्विसेज) संतोष शिवराज कहते हैं, “एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में गलत पैन दर्ज होने से Form 26AS में TDS की जानकारी नहीं दिखती। गलत TDS जमा होने से भी मिसमैच हो सकता है।”

वे कहते हैं, “अपना पैन एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में सही होने की जांच करें। मिसमैच होने पर HR या पेरोल टीम से संपर्क करें और एम्प्लॉयर से TDS रिटर्न को सही करवाएं। इसके बाद Form 26AS में जानकारी अपडेट हो जाएगी।”

Form 16 की गलतियों को ठीक कराना जरूरी

Form 16 की सटीकता इसमें दी गई जानकारी पर निर्भर करती है। BTG अद्वया से जुड़े टैक्स एक्सपर्ट अमित बैद कहते हैं, “गलतियां हो सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से गलत पैन, निवेश के सबूत न देने से कटौती का छूटना, HRA या LTA का गलत कैलकुलेशन, गलत टैक्स स्लैब का इस्तेमाल या पिछले एम्प्लॉयर की आय को शामिल न करना शामिल हो सकता है।”

पार्ट A या पार्ट B में गलती होने पर HR या पेरोल टीम से संपर्क करें। बैद कहते हैं, “पार्ट A में गलती, जो TRACES से संबंधित है, के लिए एम्प्लॉयर को TDS रिटर्न सुधारना होगा। पार्ट B में गलती, जो सैलरी की गणना से संबंधित है, के लिए HR या पेरोल टीम से संशोधित Form 16 मांगें।”

शिवराज के अनुसार, सुधार में 15-20 वर्किंग डे लग सकते हैं, जो एम्प्लॉयर की प्रक्रिया और TRACES पोर्टल पर निर्भर करता है।

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छूटी हुई कटौतियों का दावा

Form 16 में छूटी कटौतियों को ITR दाखिल करते समय दावा किया जा सकता है। बैद कहते हैं, “अगर आपने निवेश या खर्च के सबूत एम्प्लॉयर को नहीं दिए, तो भी ITR में पात्र कटौतियां ले सकते हैं। भविष्य में जांच के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखें।”

नौकरी बदलने पर एक से अधिक Form 16

  • अगर कर्मचारी ने एक वित्तीय वर्ष में नौकरी बदली है, तो हर एम्प्लॉयर से Form 16 लें।
  • सभी एम्प्लॉयर्स से Form 16 इकट्ठा करें।
  • Form 16 को सैलरी स्टेटमेंट के साथ मिलाएं।
  • ITR दाखिल करते समय सभी एम्प्लॉयर्स की सैलरी और TDS को जोड़ें।
  • सेक्शन 80C, 80D और HRA जैसी कटौतियां केवल एक बार दावा करें।

First Published - May 27, 2025 | 3:52 PM IST

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