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फैमिली पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव: कर्मचारियों के माता-पिता को 75% पेंशन लेने के लिए अब यह करना जरूरी

फैमिली पेंशन पाने वाले माता-पिता के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य किया गया है ताकि पेंशन की हाई रेट बिना किसी रुकावट के मिलती रहे

Last Updated- November 13, 2025 | 5:43 PM IST
Pension
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

सरकार ने उन माता-पिता के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिन्हें बेटा या बेटी की मौत के बाद फैमिली पेंशन मिल रही है। अगर वो सरकारी कर्मचारी था और अविवाहित या विधुर था, बिना बच्चों के, तो अब दोनों पैरेंट्स को हर साल अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ेगी। यह पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा नया बदलाव है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हाई रेट वाली पेंशन रुक सकती है।

हाई पेंशन क्यों मिलती है?

CCS (EOP) रूल्स 2023 के मुताबिक, अगर सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है और न तो उनकी पत्नी है और न बच्चे, तो माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलती है। चाहे उनके पास दूसरी कमाई क्यों न हो। दोनों जिंदा हैं तो आखिरी सैलरी की 75 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता है। अगर माता-पिता में से कोई एक है तो 60 फीसदी तक मिलता है। ये रकम दोनों को बराबर बंटती है। लेकिन पहले कोई सिस्टम नहीं था कि दोनों की जिंदगी के बारे में वेरिफिकेशन हो। नतीजा ये कि एक की मौत के बाद भी कई मामलों में हाई रेट पर पेंशन मिलती रहती थी। सरकार को लगा यह गलत है, इससे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके बाद यह बदलाव किया गया है।

Also Read: पेंशन में अब नहीं होगी गलती! सरकार ने जारी किए नए नियम, जानिए आपके लिए क्या बदला

अब क्या बदला है?

अब डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि माता-पिता यानी दोनों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। यह पर्ची बैंक या पोस्ट ऑफिस से बनवानी होती है, या डिजिटल तरीके से भी हो सकता है। दोनों की पर्ची आएगी तभी 75 फीसदी वाला रेट चालू रहेगा। अगर एक की मौत हो गई तो ऑटोमैटिक 60 फीसदी पर शिफ्ट हो जाएगा। CCS पेंशन रूल्स में पहले ये प्रावधान नहीं था, इसलिए कई जगह चेकिंग नहीं हो रही थी। अब ये गैप भर दिया गया है। इससे पेंशन ऑफिस को आसानी होगी सही अमाउंट देने में, और गलत पेमेंट रुक जाएगी। सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि ये मैसेज हर पेंशनर तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई परेशानी न हो।

लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन

बता दें कि हर साल 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। अगर मिस हो गया तो दिसंबर से पेंशन रुक सकती है, जब तक पर्ची न आए और वेरिफाई न हो। अब पैरेंट्स को याद रखना होगा कि हाई रेट के लिए दोनों का सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर एक ने जमा नहीं किया तो रेट खुद कम हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव पेंशन सिस्टम को साफ-सुथरा बनाएगा, और इससे रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे। सरकार ने कहा है कि जो फैमिली पेंशन ले रही हैं, उन्हें जल्दी से ये रूटीन अपना लेना चाहिए।

First Published - November 13, 2025 | 5:40 PM IST

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