प्रतिभूति कानूनों के कथित उल्लंघन पर बाजार नियामक सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज पर 7 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, रिपोर्टिंग और मार्जिन के कम संग्रह, शिकायतों के निपटान, नकदी व नकदी समकक्ष के शेष के साप्ताहिक आंकड़ों को अपलोड करने और बैंक खाते के रखरखाव में खामियों का आरोप लगाया है। सेबी ने अप्रैल 2021 और जून 2022 के बीच स्टॉक ब्रोकर में तलाशी अभियान चलाया था।
कथित खामियों के लिए नियामक ने आनंद राठी शेयर्स पर 6 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। नियामक ने अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच ब्रोकर का निरीक्षण किया था और अक्टूबर 2023 में कारण बताओ नोटिस भेजा था। सेबी ने फंडों के कथित दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए थे।