Sadhna Broadcast case: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूट्यूब चैनलों के जरिये साधना ब्रॉडकास्ट (एसबीएल) के शेयर में हेरफेर के मामले में अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी वारसी, भाई इकबाल वारसी और प्रबंधक आहुति मिस्त्री को नया कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कारण बताओ नोटिस में सेबी ने 61 इकाइयों के नाम लिए हैं, जिनमें प्रवर्तक समूह एसबीएल की इकाइयां भी शामिल हैं। इन पर गलत तरीके से 59.77 करोड़ रुपये का लाभ हासिल करने का आरोप है।
दिसंबर 2023 में जारी नोटिस के जरिये बाजार नियामक ने वारसी द्वारा हासिल अवैध रकम का आंकड़ा संशोधित कर 29.43 लाख रुपये से बढ़ाकर 41.7 लाख रुपये कर दिया। उनकी पत्नी द्वारा गलत तरीके से कमाए गए धन का आंकड़ा संशोधित कर 50.35 लाख रुपये किया गया है जबकि प्रबंधक मिस्त्री के लिए यह करीब 57.83 लाख रुपये है।
बाजार नियामक ने मनीष मिश्रा के साथ की गई व्हाट्सऐप चैट सौंप दी है। मनीष मिश्रा ने शेयरों के बारे में गलत जानकारियां फैलाने के लिए यूट्यूब चैनलों का परिचालन किया था। नोटिस में कहा गया है, ‘मनीष मिश्रा ने अरशद वारसी, मारिया गोरेटी और इकबाल वारसी के बैंक खातों में शुरुआत में 25-25 लाख रुपये की राशि जमा की थी।’ इस संबंध में वारसी को भेजे गए ईमेल संदेशों का जवाब नहीं मिला है।
अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वारसी परिवार ने कारण बताओ नोटिस को कोई जवाब दिया है या नहीं। वारसी दंपती को पिछले साल मार्च में प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) से राहत मिली थी। पंचाट ने तब दंपती को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने वाले सेबी के आदेश को खारिज कर दिया था और कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया था। पंचाट ने सेबी को यह जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया था।