facebookmetapixel
मजबूत फंडामेंटल के साथ शेयर बाजार में बढ़त की उम्मीद, BFSI क्षेत्र सबसे आगे: रमेश मंत्रीअमेरिकी प्रतिबंधों से वेनेजुएला की तेल अर्थव्यवस्था झुलसी, निर्यात पर गहरा असर; भारत का आयात भी घटाबांग्लादेश ने IPL के प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध, एक्सपर्ट बोले: इस फैसले से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगादिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकारGrok विवाद में X को सरकार ने दी 72 घंटे की और मोहलत, महिलाओं व बच्चों की तस्वीरों पर केंद्र सख्तकेंद्रीय बजट से पहले IVCA की मांग: AIF ने प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के लिए टैक्स में समानता की मांग कीSMC बिल पर एम. दामोदरन की चेतावनी: सेबी का निवेशकों की सुरक्षा पर फोकस कमजोरविश्व आर्थिक मंच की सलाना बैठक में दावोस जाएंगे भारतीय नेतागण, चौहान और वैष्णव करेंगे अगुआईभारत कोकिंग कोल का आईपीओ शुक्रवार को पेश होगा, ₹1,069 करोड़ जुटाने की तैयारीAI इम्पैक्ट समिट में ग्लोबल साउथ पर फोकस, खुद को AI सर्विस सप्लायर के रूप में पेश करेगा भारत

Money Laundering : क्या सत्येंद्र जैन इसबार होंगे रिहा…हाईकोर्ट जल्द सुनाएगा जमानत अर्जी पर फैसला

Last Updated- March 22, 2023 | 5:22 PM IST
Satyendra Jain

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्डरिंग के मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन में संलिप्त चार कंपियों के कथित तौर पर जैन से होने के आरोप में पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में हैं।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी और ‘आप’ नेता की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं।

साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है।

‘आप’ नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी। निचली अदालत ने प्रथमदृष्टया जैन के अपराध में संलिप्तता के संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था।

जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकित जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।

अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और प्रथमदृष्टया धनशोधन के मामले में दोषी प्रतीत होते हैं।

हाईकोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित कर लिया है। तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत के समक्ष विरोध किया।

First Published - March 22, 2023 | 5:22 PM IST

संबंधित पोस्ट