शेखावत के खिलाफ जांच की मंजूरीकेंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में जांच करने के आदेश जयपुर की एक अदालत ने दिए हैं। शेखावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के नाम संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित शिकायत में सामने आए थे। इस सोसाइटी पर हजारों निवेशकों के करीब 900 करोड़ रुपये हड़पने के आरोप लगे हैं। जयपुर पुलिस का विशेष अभियान समूह (एसओजी) अगस्त 2019 से ही इस मामले की जांच कर रहा है। शिकायतकर्ताओं ने अब यह आरोप लगाया है कि घोटाले की रकम को शेखावत, उनकी पत्नी एवं कुछ सहयोगियों के स्वामित्व वाली कंपनियों में हस्तांतरित किया गया था। लेकिन उनकी भूमिका की कभी पड़ताल नहीं की गई। एसओजी की तरफ से दाखिल आरोपपत्र में भी शेखावत का नाम नहीं था। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनका नाम जोडऩे की अर्जी भी ठुकरा दी थी। घोटाले में अपना पैसा गंवाने की बात करने वाले शिकायतकर्ताओं ने जयपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत का रुख किया जिसने पुलिस को आज यह आदेश दिया कि शेखावत और उनके सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जाए। शिकायत में कहा गया है कि एसओजी ने आरोपपत्र में केंद्रीय मंत्री का नाम न जोड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की है।