Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक तेज़ बढ़ोतरी के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-3 (Severe) की पाबंदियां लागू कर दी हैं। यह फैसला खराब मौसम और प्रदूषकों के फैलाव में कमी को देखते हुए लिया गया है।
शनिवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 349 दर्ज किया गया था, लेकिन सुबह 10 बजे तक यह बढ़कर 401 पहुंच गया। आयोग के मुताबिक हवा की गति धीमी होने, वातावरण में स्थिरता और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदूषण फैल नहीं पाया, जिससे हालात और बिगड़ गए।
CAQM ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए और प्रदूषण को और गंभीर होने से रोकने के लिए GRAP के स्टेज-3 के सभी नियम तुरंत प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। यह पाबंदियां पहले से लागू स्टेज-1 और स्टेज-2 के नियमों के अतिरिक्त होंगी।
स्टेज-3 के तहत मुख्य पाबंदियां:
गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक
स्टोन क्रशिंग और खनन गतिविधियां बंद
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली में पुराने डीज़ल मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक
स्कूलों में कक्षा 5 तक पढ़ाई हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में
सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह
हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर GRAP लागू किया जाता है। इसके तहत वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटा गया है-
स्टेज-1: खराब (AQI 201-300)
स्टेज-2: बहुत खराब (AQI 301-400)
स्टेज-3: गंभीर (AQI 401-450)
स्टेज-4: अत्यंत गंभीर (AQI 450 से ऊपर)
विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में खराब मौसम, वाहनों का धुआं, पराली जलाना, पटाखे और स्थानीय प्रदूषण स्रोत मिलकर दिल्ली-एनसीआर की हवा को जहरीला बना देते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।