Mukhtar Ansari death: जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में मौत हो गई। गैंगस्टर के भाई का आरोप है कि उसे खाने में धीरे-धीरे “जहर” दिया गया था।
मुख़्तार अंसारी के भाई और ग़ाज़ीपुर से सांसद अफ़ज़ल (Afzal Ansari) ने मीडिया से कहा, “मुख्तार ने बताया था कि उन्हें जेल में खाने में ज़हरीला पदार्थ दिया गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ। लगभग 40 दिन पहले भी उन्हें ज़हर दिया गया था और हाल ही में 19 मार्च को और 22 मार्च को उन्हें दोबारा ये (ज़हर) दिया गया जिससे उनकी हालत बिगड़ गई।”
हालांकि, जेल अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी आरोप लगाया है कि जेल में अंसारी को “धीरे-धीरे जहर” दिया गया था।
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा, ”मुझे प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। मुझे मीडिया के जरिए इसकी जानकारी मिली…लेकिन अब पूरा देश सब जानता है…दो दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। हमने पहले भी कहा था और आज भी हम धीमा जहर देने के आरोप के बारे में यही कहेंगे। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दे दिया गया था। हम कोर्ट में जाएंगे। इस बीच मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बांदा भेजा गया है।
मुख्तार अंसारी की मौत से पहले क्या हुआ था?
मंगलवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को छुट्टी के बाद उसे उत्तर प्रदेश के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया।
कौन हैं मुख्तार अंसारी ?
63 वर्षीय अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रहा, जिसमें दो बार बहुजन समाज पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा। गंगातट के अपने गृह नगर ग़ाज़ीपुर में गहरा प्रभाव था। वह 2005 से उत्तर प्रदेश और पंजाब में सलाखों के पीछे है।
अंसारी के खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले पेंडिंग थे। सितंबर 2022 से उसे उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों द्वारा आठ मामलों में सजा सुनाई गई थी और वह बांदा जेल में बंद था।
साल 2023 में एमपी एमएलए अदालत ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए अंसारी को दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई।
वहीं, 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित एक मामले में हैम्स्टर को हाल ही में 13 मार्च, 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।