Patanjali misleading ads case:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव (Baba Ramdev), उनके सहयोगी बालकृष्ण (Balkrishna) और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में एक बार फिर से फटकार लगाई है।
बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए अखबारों में बिना शर्त माफी मांगी है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनके वकील से अखबारों में प्रकाशित माफीनामे को दो दिनों के भीतर रिकॉर्ड में पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या आज सुबह अखबारों में उसकी माफी उसके पूरे पेज के विज्ञापन के पैमाने से मेल खाती है।
रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि उन्हें अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन जारी करना होगा।
दोनों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने सोमवार को देश भर के 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है। इस मामले में पीठ अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी।
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इससे पहले 16 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह अभी उन्हें इस चरण में राहत नहीं देने जा रहा है।
शीर्ष अदालत 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया गया है।
(PTI के इनपुट के साथ)