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अमेरिका में भारतीयों को अवैध तरीके से घुसाने के लिए एजेंट कैसे फंसाते हैं, कैसे काम करता है यह रैकेट?

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ईडी अधिकारियों ने कहा कि जांच में एजेंटों और दलालों का एक "जटिल नेटवर्क" सामने आया है, जो प्रवासियों के लिए यात्रा, वीजा और कानूनी सहायता की व्यवस्था करता है।

Last Updated- February 10, 2025 | 7:41 PM IST
illegal migration

अमेरिका से 100 से अधिक भारतीयों के हथकड़ी और बेड़ियों में लौटने के दो दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा है कि वह भारत, कनाडा और अमेरिका में सक्रिय एजेंटों और दलालों के एक नेटवर्क की जांच कर रहा है, जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये ऑपरेशन अक्सर कनाडा में फर्जी कॉलेज में प्रवेश का उपयोग करके लोगों को अमेरिका में तस्करी करने का जरिया बनाते हैं।

गुजरात पुलिस की अपराध शाखा से 2023 की जांच से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत 8,500 से अधिक वित्तीय लेनदेन जांच के दायरे में हैं। ईडी अधिकारियों ने कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय फर्मों की भी जांच कर रहे हैं, जो रेमिटेंस (Remittances) को प्रोसेस करती हैं और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हो सकती हैं। पिछले एक साल में, एजेंसी ने 35 छापेमारी की और 92 लाख रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।

अवैध प्रवास पर संसद में चर्चा

इस मुद्दे ने संसद का ध्यान तब खींचा जब बुधवार को 104 भारतीयों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरा। एक दिन बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में बताया कि 2009 से अब तक अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) द्वारा 15,668 अवैध भारतीय प्रवासियों को देश से निकाला जा चुका है।

24 दिसंबर 2024 को, ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि वह यह जांच कर रही है कि क्या कुछ कनाडाई कॉलेज और भारतीय संस्थाएं मानव तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। यह जांच उस घटना से भी जुड़ी है जिसमें 19 जनवरी 2022 को गुजरात के डिंगुचा गांव के एक ही परिवार के चार सदस्य कनाडा-अमेरिका सीमा पार करने के दौरान ठंड से जमकर मर गए थे।

कैसे काम करता है यह रैकेट?

ईडी अधिकारियों ने कहा कि जांच में एजेंटों और दलालों का एक “जटिल नेटवर्क” सामने आया है, जो प्रवासियों के लिए यात्रा, वीजा और कानूनी सहायता की व्यवस्था करता है और कनाडा के फर्जी कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का झांसा देता है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसा ही एक एजेंट, फेनिल कांतीलाल पटेल, कनाडा में स्थित है।

ईडी ने पाया कि कनाडाई कॉलेजों की ट्यूशन फीस वित्तीय सेवा फर्मों के माध्यम से जमा की गई थी। 7 सितंबर 2021 से 9 अगस्त 2024 के बीच, गुजरात के छात्रों से जुड़े लगभग 8,500 लेनदेन का पता लगाया गया, जिनमें से 4,300 लेनदेन डुप्लिकेट थे या किसी एक ही व्यक्ति से जुड़े थे। अधिकारियों को संदेह है कि लगभग 370 लोगों ने इस नियम का उपयोग करके अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया।

ईडी ने उन कुछ माता-पिता और अभिभावकों के बयान दर्ज किए हैं जिनके बच्चे इन कनाडाई कॉलेजों में पढ़ते थे। अधिकारियों ने बताया कि एजेंटों ने लोगों को कनाडा के लिए स्टूडेंट वीजा दिलाने में मदद की, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वे कॉलेज जाने के बजाय अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए। कुछ मामलों में, ट्यूशन फीस प्रवासियों के खातों में वापस कर दी गई।

ईडी के अनुसार, भारत से अवैध रूप से प्रवास करने के इच्छुक व्यक्तियों से 55-60 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक की राशि वसूली गई।

विदेशी विश्वविद्यालयों से जुड़े भारतीय एजेंट

24 दिसंबर 2024 को, ईडी ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि यह जांच अभी जारी है। ईडी की जांच में मुंबई और नागपुर स्थित दो कंपनियों का खुलासा हुआ है, जो विदेशी विश्वविद्यालयों में छात्र प्रवेश की प्रक्रिया में मदद करती हैं। इनमें से एक कंपनी हर साल लगभग 25,000 छात्रों को भेजती है, जबकि दूसरी 10,000 से अधिक छात्रों को भेजती है।

अधिकारियों ने बताया कि गुजरात में लगभग 1,700 और भारत के अन्य हिस्सों में 3,500 एजेंट सक्रिय हैं, जिनमें से 800 अभी भी काम कर रहे हैं। एजेंसी ने पाया कि एक कंपनी के साथ 112 कनाडाई कॉलेज और दूसरी कंपनी के साथ 150 से अधिक कॉलेजों के समझौते हैं। इन 262 कॉलेजों में से कुछ अमेरिका सीमा के पास स्थित हैं और मानव तस्करी में संलिप्त हो सकते हैं।

कैसे भारतीय एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं?

किंग स्टब एंड कसीवा, एडवोकेट्स एंड एटॉर्नीज (King Stubb & Kasiva, Advocates and Attorneys) की पार्टनर दीपिका कुमारी ने कहा, “पिछले कुछ सालों में, कई लोग धोखेबाज एजेंटों के झांसे में आ गए हैं, जो उन्हें विदेश में कानूनी बसने के झूठे वादे देते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “भारतीय कानूनों के अनुसार, केवल वही एजेंट विदेश मंत्रालय के अधीन प्रवासन अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकृत हैं, जो विदेशों में प्लेसमेंट सेवाएं देने के लिए अधिकृत हैं। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी वाली प्रवासन योजनाओं में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 316 के तहत आपराधिक मुकदमा चल सकता है, जबकि मानव तस्करी से संबंधित अपराधों पर धारा 359 और 360 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।”

अवैध प्रवास का समाधान कैसे किया जाए?

प्रवासन विशेषज्ञ प्रशांत अजमेरा ने कहा कि पिछले तीन से पांच वर्षों में मीडिया रिपोर्टों में अक्सर निर्वासन (Deportation) और अवैध एजेंटों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। “यह समस्या पंजाब, दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश में लगातार देखी जा रही है,” उन्होंने कहा।

अजमेरा ने कहा, “अक्सर लोग पूरी तरह से इस स्थिति से अवगत होते हैं। वे जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है, इसके परिणामों को समझते हैं, फिर भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अक्सर लोगों को एजेंटों से कहते सुनेंगे, ‘मुझे अमेरिका में पढ़ाई या काम करने की योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। तो देखो, मेरे लिए क्या कर सकते हो।’”

दीपिका कुमारी ने कहा कि अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “सरकार श्रम नीतियों को मजबूत कर रही है, ‘स्किल इंडिया’ जैसे रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार कर रही है, और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है ताकि देश में अधिक अवसर बनाए जा सकें। भारत-यूके प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप जैसे द्विपक्षीय समझौते भी सुरक्षित और कानूनी प्रवासन मार्ग प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि उन राज्यों में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए जहां से अधिकतर लोग प्रवास कर रहे हैं, ताकि उन्हें कानूनी प्रवासन विकल्पों और धोखाधड़ी योजनाओं के खतरों के बारे में जानकारी मिल सके। दीपिका ने कहा, “मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आर्थिक प्रोत्साहनों को बढ़ाकर अवैध प्रवासन को हतोत्साहित किया जा सकता है और कानूनी रास्तों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।” 

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First Published - February 10, 2025 | 7:41 PM IST

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