तमिलनाडु में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाने की कवायद में राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को एक विधेयक पारित किया, जिसमें काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे करने को मंजूरी दी गई है। अभी 8 घंटे काम की अनुमति थी।
इस कदम से सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और बिना चमड़े वाले फुटवियर (non-leather footwea) सेक्टर को लाभ मिलने की संभावना है। इससे Apple के कॉन्ट्रैक्टरों जैसे फॉक्सकान, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन को भी लाभ मिल सकता है।
तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को फैक्टरीज अमेंडमेंट बिल 2023 (Factories Amendment Bill 2023) पारित किया है। वाम दलों सहित सत्तासीन DMK के कुछ सहयोगियों ने इसके खिलाफ विधानसभा से बहिर्गमन किया। खबरों के मुताबिक इस अधिनियम में 12 घंटे काम करने, 4 दिन के कार्यदिवस और सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान है।
कर्नाटक देश का पहला राज्य है, जिसने 24 फरवरी को फैक्टरियों में 12 घंटे की शिफ्ट, रात के समय में महिलाओं को काम करने को अनुमति दी थी।