भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पंजाब ऐंड नैशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.32 करोड़ रुपये का दंड लगाया। यह दंड लोन, उधारी और केवाईसी (जानें अपने ग्राहक) मानदंडों को पूरा नहीं करने के लिए लगाया गया है।
आरबीआई के अनुसार बैंक ने सरकार से मिली सब्सिडी या रिफंड या प्रतिपूर्ति के एजव में दो सरकारी निगमों को कार्यशील पूंजी की मांग स्वीकृत करने के लिए ऋण मंजूर किए थे।
इसके अलावा यह सरकारी बैंक चुनिंदा खातों में कारोबारी संबंध के दौरान ग्राहक की पहचान और उनके पता के आंकड़े रखने में विफल रहा था। आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और मौखिक रूप से जवाब मिलने के बाद यह शुल्क लगाया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को येस बैंक पर 10,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया। बैंक ने एक्सचेंज को बताया कि यह दंड कटे-फटे नोट नहीं बदलने पर लगाया गया।
बैंकिंग नियामक ने बैंक को भेजे पत्र में बताया कि आरबीआई अधिकारियों के एक शाखा में दौरा करने के दौरान कटे-फटे नोट नहीं बदले जाने के प्रमाण मिले थे। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार आरबीआई ने बैंक की एक शाखा में कटे-फटे नोट नहीं बदले जाने के मामले में दंड लगाया था।
बीएस