facebookmetapixel
पांच साल में 479% का रिटर्न देने वाली नवरत्न कंपनी ने 10.50% डिविडेंड देने का किया ऐलान, रिकॉर्ड डेट फिक्सStock Split: 1 शेयर बंट जाएगा 10 टुकड़ों में! इस स्मॉलकैप कंपनी ने किया स्टॉक स्प्लिट का ऐलान, रिकॉर्ड डेट जल्दसीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को लिखा पत्र, कहा: GST 2.0 से ग्राहकों और व्यापारियों को मिलेगा बड़ा फायदाAdani Group की यह कंपनी करने जा रही है स्टॉक स्प्लिट, अब पांच हिस्सों में बंट जाएगा शेयर; चेक करें डिटेलCorporate Actions Next Week: मार्केट में निवेशकों के लिए बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट से मुनाफे का सुनहरा मौकाEV और बैटरी सेक्टर में बड़ा दांव, Hinduja ग्रुप लगाएगा ₹7,500 करोड़; मिलेगी 1,000 नौकरियांGST 2.0 लागू होने से पहले Mahindra, Renault व TATA ने गाड़ियों के दाम घटाए, जानें SUV और कारें कितनी सस्ती हुईसिर्फ CIBIL स्कोर नहीं, इन वजहों से भी रिजेक्ट हो सकता है आपका लोनBonus Share: अगले हफ्ते मार्केट में बोनस शेयरों की बारिश, कई बड़ी कंपनियां निवेशकों को बांटेंगी शेयरटैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक, इन बातों का रखें ध्यान

‘लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर हटाया जाए GST’, नितिन गडकरी की वित्त मंत्री सीतारमण से अपील

लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर वर्तमान में जीएसटी रेट 18 प्रतिशत है। इससे पहले भी इस पर जीएसटी कम करने की मांग की जा चुकी है।

Last Updated- July 31, 2024 | 1:34 PM IST
Nitin Gadkari

केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी (GST) को हटाने का अनुरोध किया है।

गडकरी ने वित्त मंत्री सीतारमण (FM Sitharaman) से अपील करते हुए कहा है कि यह टैक्स जीवन की अनिश्चितताओं का बोझ डालता है और इससे इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ में भी दिक्क्तें आती है।

गडकरी ने 28 जुलाई को लिखे अपने पत्र में कहा, “आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है।”

अभी 18% लगता है जीएसटी

लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी रेट वर्तमान में 18 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि यदि आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम 10 हजार रुपये है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा जो 1800 रुपये बनता है।

पत्र में आगे कहा गया है, “इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी इस सेक्टर या इंडस्ट्री की ग्रोथ में बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है।”

बता दें कि इस पत्र में नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में बात रखी गई थी। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर के सामने आने वाले मुद्दों को मोटे तौर पर बताये हुए एक ज्ञापन पेश किया गया था।

ज्ञापन का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा, “हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना ​​है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उस पर इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।

अगस्त में होगी जीएसटी कॉउंसिल की बैठक

टैक्स पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार जीएसटी कॉउंसिल की बैठक अगस्त में होने वाली है। इसकी पिछली बैठक 22 जून को हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी रेट पर विचार करने की मांगों का सामना करना पड़ा है।

जून में कन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से परसनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का आग्रह किया था।

First Published - July 31, 2024 | 1:04 PM IST

संबंधित पोस्ट