अमेरिकी एसईसी को अदाणी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदाणी तथा उनके भतीजे सागर को कथित 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (2,200 करोड़ रुपये) के रिश्वत मामले में उचित राजनयिक चैनलों के जरिए समन भेजना होगा। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के पास किसी विदेशी नागरिक को सीधे बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।
SEC चाहता है कि अदाणी अनुकूल सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करें। पूरे मामले से अवगत दो सूत्रों ने कहा कि इस अनुरोध को अमेरिका में भारतीय दूतावास के माध्यम से भेजना होगा और अन्य राजनयिक औपचारिकताओं के तहत स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी SEC के पास विदेशी नागरिकों पर कोई अधिकार नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक यह समन SEC के न्यूयॉर्क की अदालत के समक्ष दायर कानूनी दस्तावेज का हिस्सा है, और इसे अदाणी तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। अभी तक अदाणी को कोई समन नहीं सौंपा गया है। गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर सहित सात अन्य प्रतिवादी, जो समूह की नवीकरणीय ऊर्जा इकाई अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निदेशक हैं, पर बुधवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ।
इसके मुताबिक इन लोगों ने अनुकूल सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध पाने के लिए लगभग 2020 और 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी।