मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने राज्य के मतदाताओं से अपील की हैं कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 29 नवंबर सायं 5 बजे से 1 दिसंबर शाम 5 बजे तक राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन अथवा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही संगीत-समारोह, नाट्य-अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रत्याशियों द्वारा घर-घर जाकर जनसंपर्क के माध्यम से अपना प्रचार किया जा सकता है।