अवैध गतिविधियां निवारण अधिनियम :यूएपीए: के तहत आरोपियों की 180 दिनों की न्यायिक हिरासत पूरी होने से काफी पहले एनआईए की विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया । 180 दिन पूरा होने के बाद आरोपी जमानत के हकदार बन जाते ।
आरोपियों में से एक कमरूद्दीन फरार है ।
आरोपियों के खिलाफ भादंसं की विभिन्न धाराओं, आम्र्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था ।
कुन्नूर में पुलिस दल ने 23 अप्रैल को एक घर पर छापेमारी की थी और हथियार एवं गोलबारूद के अलावा 21 मोबाइल फोन बरामद किए थे । बरामदगी के सिलसिले में पीएफआई और सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी के 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था । राज्य सरकार ने मामले को एनआईए को सौंप दिया था ।
पुलिस को संदेह है कि गिरफ्तार लोगों का संबंध इंडियन मुजाहिद्दीन सहित आतंकवादी संगठनों से हो सकता है ।