अभियोजन पक्ष के अनुसार इस साल 21 मार्च को एक दलित महिला जब अपने खेत पर ईसबगोल काट रही थी, तभी गांव खेड़ा खदान निवासी आरोपी सोमदेव नायक :32: ने चाकू के बल पर उससे बलात्कार किया तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
फरियादी महिला ने अनुसूचित जाति जनजाति पुलिस थाना मंदसौर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में प्रकरण प्रस्तुत किया था।
विशेष न्यायाधीश तिवारी ने गवाहों के कथनों पर विश्वास करते हुए आरोपी सोमदेव नायक को धारा 376:।: में सात वर्ष की सजा व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया। न्यायालय ने फरियादी महिला को पांच हजार रुपए अपील अवधि के बाद देने का आदेश भी दिया है।