एस्मा के रूप में चर्चित विधेयक के तहत जल, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे।
विधेयक के अनुसार एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं में ऐसी कोई भी सेवा शामिल है जो उत्पादन, भंडारण, पारेषण, जल या बिजली की आपूर्ति तथा परिवहन सेवा से जुड़ी है।
यह सरकार को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत उन सेवाओं को जरूरी सेवा घोषित करने का अधिकार देता जिस पर उसे कानून बनाने का अधिकार है।