दिल्ली सरकार ने ऐसे उद्यमियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है, जिन पर सरकार का बकाया है। सरकार इन उद्यमियों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है जिसके तहत विभिन्न उपयोग के लिए देय बकाया समय पर नहीं देने के कारण लगे ब्याज का आधा हिस्सा माफ कर दिया जाएगा। यह योजना दिल्ली राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के औद्योगिक संपत्ति आवंटियों के लिए है। दिल्ली के उद्यमी बकाये में ब्याज का हिस्सा काफी होने के कारण ब्याज माफी स्कीम की लंबे समय से मांग कर रहे थे।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में ऐसे हजारों उद्यमी हैं, जिन्होने डीएसआई आईडीसी से औद्योगिक/ व्यावसायिक दुकान, शेड, फलेटेड फैक्टरी, कियोस्क, आवासीय संपत्ति पट्टे या किराये पर ली है। इन उद्यमियों ने इन संपत्तियों पर लगने वाले ग्राउंड/लीज रेंट, रखरखाव शुल्क, लाइसेंस शुल्क व अन्य उपयोगिता शुल्कों को समय पर भुगतान नहीं किया है। समय पर भुगतान न करने के कारण उद्यमियों को अब ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करना है। लंबे समय तक भुगतान न करने के कारण कुल बकाये में ब्याज का हिस्सा काफी हो गया है। ऐसे में उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने एक एमनेस्टी स्कीम लाने का निर्णय लिया है।
स्कीम के तहत बकाये में शामिल ब्याज का 50 फीसदी हिस्सा सरकार माफ करेगी। इस छूट का लाभ उन्हीं उद्यमियों को मिलेगा जो 6 महीने के अंदर के बकाया राशि का भुगतान करेंगे। स्कीम को उप राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इस स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ पुनर्वास योजना के तहत आवंटन लेने वाले बवाना व नरेला के उद्यमियों को होगा।