मध्य प्रदेश के ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स निर्माताओं और खास तौर से पीथमपुर (इंदौर के निकट) के ऑटोमोबाइल स्पेयर निर्माताओं ने राज्य सरकार द्वारा 1976 में जारी किए गए कानून के प्रावधानों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
‘मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976’ के तहत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी मुश्किलों का सामना कर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि 31 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक ऑटोमोबाइल उद्योग को 1 फीसदी की दर से कर छूट दी गई थी।
मध्य प्रदेश परिषद् सीसीआई के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘क्योंकि सरकार 1 अप्रैल 2007 के बाद छूट में विस्तार नहीं की है इस वहज से इंडस्ट्री पर मार पड़ रही है।’ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बताया कि मोटर वाहनों के निर्माण, एसेंबली और अन्य महत्वपूर्ण भागों में लगने वाली सामग्री पूरे निर्माण लागत का 70 से 80 फीसदी होता है। अब कच्चे माल पर लगने वाले कर में 1 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है।