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NPS: क्या है राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, जानिए कैसे 2 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं आप?

NPS: रिटायरमेंट के लिए बचत और टैक्स बचाने का शानदार तरीका

Last Updated- March 04, 2024 | 5:20 PM IST
NPS

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) सरकार द्वारा चलाई जा रही रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। यह स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद के सालों के लिए बचत करने का अवसर देती है। साथ ही, यह स्कीम आपको टैक्स बेनिफिट भी ऑफर करती है। NPS पेंशन फंड रेगुलेटर और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा रेगुलेटेड है। यह स्कीम सैलरीड और स्व-रोज़गार (self employed) दोनों व्यक्तियों के लिए है।

NPS का बड़ा फायदा इसके टैक्स-सेविंग बेनिफिट हैं। साथ ही NPS में किए गए योगदान पर आपको इनकम टैक्स में कटौती भी मिल सकती है।

आइए NPS के टैक्स बेनिफिट को विस्तार से जानें:

धारा 80CCD(1):

इस धारा के तहत, सैलरीड व्यक्ति अपने वेतन (बेसिक + DA) का 10% तक NPS में योगदान करने पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। स्व-रोज़गार (self employed) वाले व्यक्ति अपनी सकल आय का 20% तक NPS में योगदान करने पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

दोनों मामलों में, अधिकतम कटौती ₹1.5 लाख है।

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धारा 80CCD(1B):

इस धारा के तहत, सैलरीड व्यक्ति अतिरिक्त ₹50,000 तक NPS में योगदान करके टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा से अतिरिक्त है। इसका मतलब है कि सैलरीड व्यक्ति NPS में योगदान करके कुल ₹2 लाख तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

  • NPS में नियोक्ता के योगदान पर टैक्स बेनिफिट
  • NPS में नियोक्ता के योगदान पर भी टैक्स बेनिफिट उपलब्ध हैं।

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए:

धारा 80CCD(2):

इस धारा के तहत, नियोक्ता द्वारा NPS में किया गया योगदान भी टैक्स कटौती योग्य है। यह कटौती वेतन का 10% (बेसिक प्लस डीए) तक हो सकती है।

यह कटौती धारा 80C, 80CCD(1) और 80CCD(1B) के तहत उपलब्ध कटौतियों के अतिरिक्त है। नियोक्ता के योगदान पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन यह वेतन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

उदाहरण:

मान लीजिए कि आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं और आपका वेतन ₹10 लाख प्रति वर्ष है। आप NPS में ₹1.5 लाख का योगदान करते हैं और आपके नियोक्ता ₹1 लाख का योगदान करते हैं। आप धारा 80CCD(1) के तहत ₹1.5 लाख और धारा 80CCD(2) के तहत ₹1 लाख की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कर योग्य आय ₹7.5 लाख हो जाएगी।

NPS में निवेश करके टैक्स कैसे बचाएं?

NPS में निवेश करके आप कुल 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं:

धारा 80C के तहत: 1.5 लाख रुपये
धारा 80CCD(1B) के तहत: 50,000 रुपये

यह NPS को टैक्स-सेविंग के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है

NPS खाता खोलना बहुत आसान है:

आप अपने निकटतम बैंक से संपर्क कर सकते हैं। कई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक NPS के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
टेक-सेवी और DIY निवेशक प्रोटीन (पूर्व में NSDL), CAMS, या KFintech जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन NPS खाता खोल सकते हैं।

NPS में निवेश विकल्प: ऑटो और एक्टिव

NPS में निवेश करते समय, आपके पास दो विकल्प होते हैं:

1. ऑटो:

यह विकल्प आपकी उम्र और आपके द्वारा चुने गए फंड प्रकार के आधार पर ऑटोमैटिकली पैसा अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश करता है। यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा है जो निवेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं या जो अपने निवेश को स्वयं मैनेज नहीं करना चाहते हैं।

2. एक्टिव:

यह विकल्प आपको अपने निवेश को स्वयं मैनेज करने की अनुमति देता है। आप इक्विटी, सरकारी सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने पैसे का अनुपात तय कर सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा है जो निवेश के बारे में जानते हैं और जो अपने निवेश पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं।

60 की उम्र के हो जाने पर, NPS ग्राहक निम्नलिखित तरीकों से अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं:

ग्राहक अपनी जमा की गई राशि का 60% तक एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं। बाकी 40% वार्षिकी में निवेश किया जाना चाहिए। वार्षिकी एक नियमित आय प्रदान करती है जो जीवन भर चलती है। कुछ शर्तों के अधीन, आंशिक निकासी की अनुमति है। बच्चों की शादी, हायर स्टडी, घर खरीदने या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है।

NPS उन व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प है जो टैक्स बेनिफिट का आनंद लेते हुए रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं।

First Published - March 4, 2024 | 5:20 PM IST

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