New Rules From Dec: नवंबर महीना जल्द खत्म होने वाला है और कई सरकारी और वित्तीय कामों की आखिरी तारीख भी पास आ गई है। अगर आपने अभी तक ये काम पूरे नहीं किए हैं, तो 30 नवंबर से पहले पूरा कर लें। 1 दिसंबर से कई नियम बदल जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन 30 नवंबर है। पहले यह तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन बाद में बढ़ा दी गई। UPS, NPS से अलग है और इसे चुनने का मौका सीमित समय तक ही है।
पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा करना होगा। इसे समय पर जमा न कराने पर पेंशन रोकने का खतरा हो सकता है।
अक्टूबर 2025 में TDS कटने वाले टैक्सपेयर्स को सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत बयान 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है।
सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट देने वाले टैक्सपेयर्स भी 30 नवंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय ग्रुप की कॉन्स्टीट्यूएंट एंटिटीज़ के लिए Form 3CEAA जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतें अपडेट करती हैं। 1 दिसंबर को भी नए दाम लागू होंगे। 1 नवंबर को 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 6.50 रुपए तक घटाई गई थी।
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LPG की तरह ATF की कीमतों में भी हर महीने बदलाव होता है। 1 दिसंबर को ATF के दाम बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं।
नवंबर खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को पूरा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 दिसंबर से नियम और तारीखें बदल जाएंगी।