facebookmetapixel
Infosys buyback: 5 दिन में मार्केट कैप ₹40,000 करोड़ बढ़ा, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदें, ₹1,880 जाएगा भावबड़ी कंपनियां बिजली के खर्च में बचा रहीं करोड़ों, जानें 20 साल में कैसे बदली तस्वीरचांदी के भाव ऑल टाइम हाई पर, सोना भी हुआ महंगाStocks to watch today, Sep 12: NBCC, RailTel समेत इन 17 स्टॉक्स पर आज रहेगी निवेशकों की नजर10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी Infosys, अब TCS-Wipro की बारी?Stock Market Today: सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान के साथ खुले, इन्फोसिस और जेबीएम ऑटो उछले50% अमेरिकी टैरिफ के बाद भारतीय निर्यात संगठनों की RBI से मांग: हमें राहत और बैंकिंग समर्थन की जरूरतआंध्र प्रदेश सरकार ने नेपाल से 144 तेलुगु नागरिकों को विशेष विमान से सुरक्षित भारत लायाभारत ने मॉरीशस को 68 करोड़ डॉलर का पैकेज दिया, हिंद महासागर में रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशविकसित भारत 2047 के लिए सरकारी बैंक बनाएंगे वैश्विक रणनीति, मंथन सम्मेलन में होगी चर्चा

ITR Filing 2025: I-T डिपार्टमेंट ने AY26 के लिए नोटिफाई किया ITR फॉर्म 1 और 4, समझें कौन भर सकता हैं ये फॉर्म

अब एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पाने वाले व्यक्ति भी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं। पहले ऐसे लोगों को ITR-2 दाखिल करना होता था।

Last Updated- April 30, 2025 | 1:34 PM IST
Direct Tax 2025
Representative Image

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म एक और चार (ITR-1 और ITR-4) को नोटिफाई किया है। इसे 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा फाइल किया जा सकता है। अब एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पाने वाले व्यक्ति भी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं। पहले ऐसे लोगों को ITR-2 दाखिल करना होता था।

कौन भर सकता है ITR फॉर्म 1 और 4

नोटिफिकेशन के अनुसार, 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ, कंपनियां और वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में बिजनेस से तथा अन्य पेशेवर अर्जित आय के लिए आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। ITR फॉर्म 1 (सहज) और ITR फॉर्म 4 (सुगम) सरल फॉर्म हैं जो बड़ी संख्या में छोटे तथा मध्यम करदाताओं की जरूरतों के अनुरूप हैं।

‘सहज’ को ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो और जो वेतन, एक मकान की संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) तथा कृषि आय से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय प्राप्त करता हो। ‘सुगम’ को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और कंपनियों(सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के अलावा) द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो और व्यवसाय से व कोई पेशेवर आय हो। ITR-2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा दाखिल किया जाता है जिनकी आय, बिजनेस या पेशेवर लाभ या प्राप्ति से नहीं होती है।

Also read: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! टैक्स से जुड़े पुराने विवादों को 30 अप्रैल तक बिना कोर्ट कचहरी निपटाने का अंतिम मौका, इससे न चूकें

सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स को होगा लाभ

टैक्स एवं परामर्श कंपनी एकेएम ग्लोबल के साझेदार (कर) संदीप सहगल ने कहा, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे विशेष रूप से शेयर और म्युचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पाने वाले सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स को लाभ होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नवीनतम संशोधनों से व्यक्ति अब सरल ITR-1 (सहज) या ITR-4 (सुगम) फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं…यदि धारा 112ए के तहत उनका LTCG 1.25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है और उनके पास आगे ले जाने या ‘सेट ऑफ’ करने के लिए कोई पूंजीगत घाटा नहीं है।’’

Also Read: ITR Filing: AIS और Form16 की डिटेल अलग-अलग तो नहीं? एक छोटी सी गलती बन सकती है बड़ी परेशानी, जानें कैसे बचें

सहगल ने कहा, ‘‘ यह बदलाव, आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है जिससे यह छोटे निवेशकों तथा सैलरी क्लास के लिए अधिक सुलभ तथा कम बोझिल हो जाता है। इससे समय पर और सटीक अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।’’

(PTI के इनपुट के साथ)

First Published - April 30, 2025 | 1:20 PM IST

संबंधित पोस्ट