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ITR Filing 2025: बिना रसीद के आप कितना HRA कर सकते हैं क्लेम? जानें इस साल नियमों में क्या हुए बदलाव

2025 में इनकम टैक्स नियमों में बदलाव के बाद HRA क्लेम करने के लिए रेंट रसीद और PAN जरूरी हो गया है, नहीं देने पर छूट रिजेक्ट हो सकती है।

Last Updated- June 23, 2025 | 4:02 PM IST
ITR Filing 2025
ITR फाइलिंग के दौरान HRA क्लेम करते समय किराए की रसीद और मकान मालिक का PAN नंबर अब जरूरी हो गया है | फोटो: Freepik

ITR Filing: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स सेविंग से जुड़ी तैयारियां तेज हो रही हैं। टैक्सपेयर्स के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA टैक्स बचाने का एक अहम जरिया होता है, लेकिन इसके नियमों में इस बार कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो किराया तो देते हैं, लेकिन रसीद या मकान मालिक का पैन नंबर नहीं दे पाते।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025 के लिए ITR फॉर्म में वैलिडेशन सिस्टम जोड़ा है, जिससे फर्जी या अधूरी जानकारी तुरंत पकड़ी जा सकेगी। अगर किराया कम है तो कुछ छूटें अब भी मिल सकती हैं, लेकिन ज्यादा किराया देने पर पुख्ता सबूत देना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बिना रेंट रसीद के आप कितनी HRA छूट ले सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

क्या बिना रेंट की रसीद के HRA क्लेम संभव?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है, तो आप टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर आपका सालाना किराया 36,000 रुपये से कम है, यानी मासिक किराया 3,000 रुपये से कम, तो आपको रेंट रसीद जमा करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के HRA पर छूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह छूट केवल तभी मिलेगी जब आप वाकई किराए पर रहते हों और आपकी सैलरी में HRA का हिस्सा हो। अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और उन्हें किराया देते हैं, तो भी यह नियम लागू हो सकता है, बशर्ते आपके पास किराए का सबूत हो।

Also Read: गलत टैक्स फॉर्म, HRA क्लेम से लेकर LTCG तक – ITR फाइल करते समय ये 5 गलतियां आप पर पड़ सकती हैं भारी

ज्यादा किराए पर सख्त नियम

अगर आपका सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है, यानी मासिक किराया 8,333 रुपये से अधिक, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम और सख्त हो जाते हैं। इस मामले में आपको रेंट रसीद, किराए का भुगतान का सबूत (जैसे बैंक ट्रांजेक्शन या UPI पेमेंट) और मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य है। बिना इन डॉक्यूमेंटों के आपका HRA क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इस साल ITR फॉर्म में एक नया वैलिडेशन सिस्टम जोड़ा गया है, जो आपके द्वारा दी गई जानकारी को ऑटोमैटिकली चेक करता है। अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट के ज्यादा किराए का क्लेम किया, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है या आप टैक्स चोरी के दोषी माने जा सकते हैं। इसलिए, ज्यादा किराए पर रहने वालों को सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए।

HRA छूट कैलकुलेशन का तरीका

HRA पर टैक्स में छूट का पैसा तीन नियमों के आधार पर तय होती है, और इनमें से जो सबसे कम हो, वही छूट मिलती है। पहला, आपकी सैलरी में मिलने वाला वास्तविक HRA। दूसरा, आपके द्वारा भुगतान किया गया किराया, जिसमें से आपकी सैलरी का 10% घटाया जाता है। तीसरा, अगर आप मेट्रो सिटी (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में रहते हैं, तो आपकी सैलरी का 50% या गैर-मेट्रो सिटी में 40%। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली में 15,000 रुपये मासिक किराया देते हैं, आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और आपको 20,000 रुपये HRA मिलता है, तो आपकी छूट 1.2 लाख रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर आप रेंट रसीद नहीं दे पाए और आपका किराया 36,000 रुपये से कम है, तो आप बिना डॉक्यूमेंट के भी छोटी राशि पर छूट ले सकते हैं।

First Published - June 23, 2025 | 4:00 PM IST

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