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इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऐसे करें ऑनलाइन चेक, IT पोर्टल और NSDL वेबसाइट से चुटकियों में होगा काम

टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल या NSDL वेबसाइट पर लॉगिन करके पैन और पासवर्ड से आसानी से ITR रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं और प्रोसेसिंग की स्थिति जान सकते हैं।

Last Updated- August 19, 2025 | 4:15 PM IST
Income Tax
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर के लिए जरूरी है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए अपना ITR फाइल कर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस को तेज और आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड किया है। नीचे हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं, जिससे आप अपने रिफंड की स्थिति आसानी से जान सकते हैं।

इनकम टैक्स रिफंड क्या है?

जब आपकी आय पर काटा गया टैक्स (TDS, TCS या एडवांस टैक्स) आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी से ज्यादा होता है, तो अतिरिक्त राशि आपको रिफंड के रूप में वापस मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 50,000 रुपये टैक्स के रूप में जमा किए, लेकिन आपकी टैक्स देनदारी सिर्फ 40,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का रिफंड आपको मिलेगा। यह राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाती है, बशर्ते आपका ITR सही हो और ई-वेरिफिकेशन पूरा हो।

रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

रिफंड स्टेटस चेक करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें:

  • पैन नंबर: आपका पैन कार्ड नंबर, जो आपका यूजर ID होगा।
  • पासवर्ड: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड।
  • पैन और आधार लिंक: आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए, वरना रिफंड प्रोसेस में देरी हो सकती है।
  • बैंक खाता डिटेल्स: आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए।
  • असेसमेंट ईयर: रिफंड जिस साल के लिए चेक करना है, जैसे 2025-26।

रिफंड स्टेटस चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए दो मुख्य तरीके उपलब्ध कराए हैं: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL वेबसाइट। दोनों के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए
  • स्टेप 1: इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • स्टेप 2: अपने पैन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप मैसेज दिखेगा, जिसमें आपको लिंक करने के लिए कहा जाएगा।
  • स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद, ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें। फिर ‘Income Tax Returns’ चुनें और ‘View Filed Returns’ पर जाएं।
  • स्टेप 4: आपके द्वारा फाइल किए गए सभी रिटर्न की लिस्ट दिखेगी। असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और ‘View Details’ पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस दिखेगा। अगर रिफंड प्रोसेस हो चुका है, तो आपको राशि, भुगतान का तरीका और तारीख की जानकारी मिलेगी।
  1. NSDL वेबसाइट के जरिए
  • स्टेप 1: NSDL की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं।
  • स्टेप 2: अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर (2025-26) और कैप्चा कोड डालें।
  • स्टेप 3: ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस दिखेगा, जिसमें रिफंड की राशि और तारीख की जानकारी होगी।

Also Read: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की ITR-6 एक्सेल यूटिलिटी: कौन भर सकता है यह फॉर्म? जानें पूरी डिटेल

रिफंड में देरी के सामान्य कारण

कई बार रिफंड में देरी हो सकती है। कुछ मुख्य कारण हैं:

  • ई-वेरिफिकेशन न होना: ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर यह नहीं हुआ, तो रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
  • गलत बैंक डिटेल्स: अगर बैंक खाता नंबर या IFSC कोड गलत है, या खाता प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो रिफंड अटक सकता है।
  • पैन-आधार लिंक न होना: अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो रिफंड प्रोसेस रुक सकता है। इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देकर लिंक करना होगा।
  • ITR में त्रुटि: अगर ITR में डेटा AIS (Annual Information Statement) या Form-26AS से मेल नहीं खाता, तो रिफंड में देरी हो सकती है।
  • विभागीय जांच: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025 में स्क्रूटनी प्रोसेस को और सख्त किया है। अगर आपका रिटर्न संदिग्ध लगता है, तो अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच के कारण देरी हो सकती है।

रिफंड में देरी होने पर क्या करें?

अगर रिफंड में देरी हो रही है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:

  • स्टेटस चेक करें: नियमित रूप से इनकम टैक्स पोर्टल पर स्टेटस चेक करें।
  • नोटिस का जवाब दें: अगर डिपार्टमेंट की ओर से कोई नोटिस या ईमेल आया है, तो तुरंत उसका जवाब दें।
  • बैंक डिटेल्स अपडेट करें: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड है और डिटेल्स सही हैं।
  • ई-निवारण सुविधा: इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘e-Nivaran’ सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें।
  • CPC से संपर्क: अगर समस्या बनी रहती है, तो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) या अपने असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें।

रिफंड प्रोसेसिंग का समय

आम तौर पर, ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड 4-5 हफ्तों में आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। अगर ITR सही है और कोई जांच नहीं है, तो यह 7-21 दिनों में भी क्रेडिट हो सकता है। हालांकि, अगर आपने रिटर्न जुलाई-सितंबर 2025 के बीच फाइल किया है, तो प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग सकता है।

रिफंड के लिए अतिरिक्त टिप्स

  • सही ITR फॉर्म चुनें: गलत फॉर्म (जैसे ITR-1 की जगह ITR-2) चुनने से रिटर्न ‘डिफेक्टिव’ माना जा सकता है, जिससे रिफंड रुक सकता है।
  • टाइमली फाइलिंग: ITR 15 सितंबर 2025 तक फाइल करें, ताकि लेट फीस और पेनल्टी से बचा जा सके।
  • नोटिफिकेशन चेक करें: अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन चेक करते रहें।

यह प्रोसेस आपको अपने रिफंड की स्थिति आसानी से चेक करने में मदद करेगा। सुनिश्चित करें कि आप सभी जरूरी कदम समय पर उठाएं ताकि रिफंड में देरी न हो।

First Published - August 19, 2025 | 3:35 PM IST

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